फाइनेंशियल ईयर समापन के बाद भी व्यापारियों को नहीं मिला आदेश

भेजी जा रही है आरसी, मार्च 2018 तक निस्तारण का दिया था आदेश

ALLAHABAD: वैट खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जीएसटी लागू हुए एक वर्ष हो चुका है। रिटर्न से लेकर सारी प्रक्रिया आनलाइन हो चुकी है, लेकिन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट अभी पुराने सिस्टम पर ही चल रहा है। तभी तो 2014-15 से लेकर 2015-2016 व 2016-17 के हजारों केस पेंडिंग हैं। जबकि 2014-15 के केस निस्तारण की लास्ट डेट मार्च 2018 निर्धारित की गई थी।

अभी पेंडिंग हैं वैट के केस

वैट से संबंधित हजारों केस अभी पेंडिंग हैं। 2014-15, 2015-16, 2016-17 के केस का निस्तारण नहीं हो सका है। जबकि गवर्नमेंट ने पेंडिंग केस निस्तारण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 निर्धारित किया था। लेकिन विभाग द्वारा व्यापारियों को अभी आरसी भेजी जा रही है, जिससे व्यापारी परेशान हैं। जबकि नियमत: लास्ट हियरिंग के 15 दिन के अंदर व्यापारियों को आदेश की कॉपी मिल जानी चाहिए। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केस का निस्तारण हो चुका है, लेकिन अभी आदेश नहीं आया है।

असेसमेंट केस को बहुत दिनों तक पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। 2014-15 के केस में फैसला आ चुका है। लेकिन आदेश कहां हैं, व्यापारियों तक जानकारी क्यों नहीं पहुंच सकी है, इसका पता लगाया जाएगा।

रामप्रसाद

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2

व्यापारी कार्रवाई के साथ ही पेनाल्टी के बोझ से दबता चला जा रहा है। 2014-15 के केस निस्तारण की लास्ट डेट मार्च 2018 बीतने के चार महीने बाद भी व्यापारी को जानकारी नहीं दी जा सकी है। एक्ट का पूरी तरह से दुरूपयोग हो रहा है।

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति