PATNA: सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी रणविजय कुमार की अदालत ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। आरोपित पप्पू गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। मामले में अदालत ने तीन सितंबर को गौतम आनंद, आलोक कुमार, शौकत अली, रोहन कुमार और नीरज कुमार को नियमित जमानत दे दी थी। पांचों आरोपित 31 अगस्त से जेल में थे। सचिवालय थाने ने मामले में 31 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी 147, 149, 186, 323, 353, 332 और 504 के तहत दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार आरोपित पूर्व सांसद ने 40-50 कार्यकर्ताओं के साथ 31 अगस्त को मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन किया था। इन लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ दु‌र्व्यवहार भी किया था।