- फर्जी पता देकर रजिस्ट्रेशन कराने पर लगेगी लगाम, कहीं से भी ले सकेंगे मनचाहा नंबर

PATNA: गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। अब आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहीं से भी करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस जिले का निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह नई व्यवस्था 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इससे परिवहन विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी। पहले मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन उसी जिले में होता था जहां के गाड़ी के मालिक निवासी होते थे या उस जिले में बिजनेस करते थे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 में परिवर्तन किया गया है।

ये डॉक्यूमेंट दे सकेंगे

-ड्राइविंग लाइसेंस

-पासपोर्ट

-आधार कार्ड

-फोटो पहचान पत्र

सॉफ्टवेयर किया गया डेवलप

किसी भी जिले से वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। जिस जिले से गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहां के डीटीओ को डीलर द्वारा सीधे ऑनलाइन आवेदन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आरसी आवेदक के घर चला जाएगा। इसके लिए सभी तरह की तैयारी परिवहन विभाग ने पूरी कर ली है।

-फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

परिवहन विभाग के इस कदम से गलत पता देकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन

कराने पर रोक लगेगी। अब परिवहन विभाग पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो रहा है। अब गाड़ी के खरीदार और डीलर को काफी सुविधा मिल जाएगी।

सही पते पर पहुंचेगा ई चालान

- पहले लोग गलत पता देकर दूसरे जिलों से वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। ऐसी स्थिति में ई-चालान सही पते पर नहीं पहुंच पाता था। गाड़ी मालिक को ढूंढ़ने में परेशानी होती थी। नए सिस्टम से ई-चालान सही पते पर पहुंच पाएगा।