कानपुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि ऑड-ईवन योजना को कुछ दिनों के लिए लागू किया जाएगा। यह रूल्स यहां 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। रविवार को छोड़कर बाकी हर दिन यह सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी।  ऑड-ईवन स्कीम का उल्लंघन करने वालों को करीब 4000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।


प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ही यह ऑड-ईवन स्कीम लागू करने का फैसला लिया गया है। इससे एक दिन ऑड तो एक दिन ईवन नंबर की गड़ियां चलेंगी। खास बात तो यह है कि यह रूल केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू हेागा।


दो पहिया वाहनों पर यह रूल नहीं लागू होगा
दो पहिया वाहनों पर यह रूल नहीं लागू होगा। वहीं कुछ विशेष लोगों को इस नियम में छूट दी जा रही है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को राहत नहीं है। उन्हें इसे फाॅलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, यूपीएससी अध्यक्ष, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों, कैग, उपसभापति राज्यसभा और लोकसभा के उप अध्यक्ष पर ऑड-ईवन नहीं लगेगा।


इन लोगाें को भी मिलेगी ऑड-ईवन से छूट

दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकायुक्त और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी छूट मिलेगी।राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल,  सीजेआई, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहनों पर यह नियम नहीं लागू होगा।

 

 

 

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