- सिविल सर्जन कार्यालय में फूड लाइसेंस के लिए लगाया गया शिविर

- शिविर में लाइसेंस बनवाने के लिए 50 व्यापारियों ने दिया आवेदन

PATNA: स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय में खाद्य लाइसेंस के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राजधानी के 50 व्यापारियों ने आवेदन दिया, जिनमें से 18 व्यापारियों को ऑन द स्पॉट लाइसेंस जारी कर दिया गया। बाकी व्यापारियों को कागजातों की जांच के उपरांत लाइसेंस जारी किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि राजधानी के विभिन्न इलाकों से आकर कुल 50 व्यापारियों ने फूड लाइसेंस के लिए आवेदन दिया, जिनमें 18 व्यापारियों के कागजात सही मिलने पर लाइसेंस जारी कर दिया गया। शेष व्यापारियों को कागजातों की जांच के बाद में ऑनलाइन आवेदन दिए जाएंगे। इसके बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा।

तो लग सकता है 5 लाख जुर्माना

पूर्व में जमा कराए गए आवेदनों के आधार पर 33 लाइसेंस जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में कुल 33 आवेदन आए थे। उनकी समुचित जांच के उपरांत लाइसेंस जारी कर दिया गया। सिविल सर्जन कार्यालय से बुधवार को कुल 51 फूड लाइसेंस जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दुकानदारों पर पांच लाख रुपए जुर्माने करने का प्रावधान है। इसके अलावा एक साल की सजा भी हो सकती है।