-सर्किल रेट की जानकारी के लिए नहीं काटने पड़ेंगे विभाग के चक्कर

-10 साल पुराने सर्किल रेट किए आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड

आई एक्सक्लूसिव

मेरठ: किसी केस में आवश्यकता हो या इनकम टैक्स विभाग को खंगालना हो। आपको किसी प्रॉपर्टी का सर्किल रेट अब बस एक क्लिक में मिलेगा। यूपी सरकार के निर्देश पर मेरठ में पिछली 10 सालों के प्रॉपर्टी के सर्किल रेट्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। सर्किल रेट्स को लेकर ठगी के कई मामले भी प्रकाश में आए हैं। निबंधन विभाग का दावा है कि सर्किल रेट्स को ऑनलाइन करने से लोगों को राहत मिलेगी।

10 साल के रेट्स ऑनलाइन

एआईजी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर मेरठ की विभिन्न प्रॉपर्टीज के पिछले दस सालों के सर्किल रेट्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं।

ऐसे खोजें सर्किल रेट्स

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निबंधन विभाग पर क्लिक करें। यहां जनपद (मेरठ) में जाकर मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट्स लिस्ट) को क्लिक कर परिणाम खोजें। गत वर्ष के रेट्स जानने के लिए आप्शन पर जाएं। वेबसाइट पर प्रदेश के सभी जनपदों के रेट्स अपलोड हैं।

सर्किल रेट जानने के लिए बेवसाइट

www.igrsup.gov.in

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2006 से अब तक के विभिन्न प्रॉपर्टीज के सर्किल रेट्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे जनसामान्य को सर्किल रेट्स की जानकारी सुलभ प्रक्रिया के तहत मिल सकेगी। आधिकारिक वेबसाइट पर रेट्स उपलब्ध हैं।

-संजय श्रीवास्तव, एआईजी, मेरठ

बदलाव से होगा फायदा

2006 से अब तक के सर्किल रेट्स ऑनलाइन करने के पीछे मंशा उजागर करते हुए एआईजी संजय श्रीवास्तव ने बताया

-कोर्ट केसेज में कभी-कभी सर्किल रेट्स को मांगा जाता है, सर्टिफाइड कॉपी के लिए विभाग को कड़ी मशक्कत करनी होती है तो वहीं अनावश्यक समय भी बर्बाद होता है।

-इनकम टैक्स असेस्मेंट के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इनकम टैक्स विभाग सर्किल रेट्स के आधार पर ही निकालता है।

-मौजूदा वर्ष में विभिन्न प्रॉपर्टीज की खरीद-फरोख्त में सर्किल रेट्स की एक्चुअल जानकारी आवश्यक होती है।

-कभी-कभी यह जानकारी जुटाने के लिए क्रेता-विक्रेता को अनावश्यक चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो देखने में आया कि लोग गलत सर्किल रेट़्स बताकर धोखाधड़ी भी कर रहे हैं।

-रेट्स ऑनलाइन होने से धोखाधड़ी की संभावनाएं भी नहीं रहेंगी।