- पिक्चर देखने से लेकर होटल-रेस्टोरेंट में खाना तक हो जाएगा महंगा

- सदन की कार्यवृत्त आते ही निगम जारी कर देगा बढ़ी हुई दरें

LUCKNOW: बस 18 से 19 दिन का इंतजार, फिर होटल-रेस्टोरेंट में खाने से लेकर सिनेमाघरों में मूवी देखना महंगा हो जाएगा। ऐसे में संभवत: एक सितंबर से जनता की जेब पर दो से दस गुने का भार पड़ेगा। सदन की कार्यवृत्त आते ही निगम की ओर से बढ़ी हुई दरों को लागू कर दिया जाएगा। इस बाबत निगम की ओर से होमवर्क भी पूरा कर लिया गया है।

कार्यकारिणी में फैसला

विगत 27 जून को हुई कार्यकारिणी की बैठक में ही यह निर्णय ले लिया गया था कि सिनेमाघरों से लेकर होटल-रेस्टोरेंट, प्राइवेट अस्पतालों, शूटिंग रेंज, बार, शराब की दुकानों आदि की लाइसेंस फीस बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद ही निगम के अधिकारियों ने होमवर्क करना शुरू कर दिया था। यह भी तय था कि सदन भी बढ़ी हुई दरों को स्वीकृत कर देगा और ऐसा हुआ भी। शनिवार को आयोजित सदन में महज दो मिनट के अंदर बिना किसी चर्चा के ही विपक्ष और सत्ता पक्ष ने बढ़ी हुई दरों को मंजूरी दे दी। जिसके बाद साफ हो गया कि जनता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

शासन के पास प्रस्ताव

उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 (ग) के तहत शहर में स्थित हैलीपेड, हवाई अड्डे एवं हवाई पट्टियों पर कर लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस प्रस्ताव को पहले शासन के पास भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही पूरे प्रदेश में यह कदम उठाया जाएगा।

इस तरह समझें कर वृद्धि

1-होटल गेस्ट हाउस (20 बेड तक)

वर्तमान में लागू दर-1000

वृद्धि के बाद-10 हजार

2-होटल गेस्ट हाउस (15 बेड तक)

वर्तमान में लागू दर-1500

वृद्धि के बाद-8000

3-जलपान गृह, रेस्टोरेंट, इटिंग हाउस

वर्तमान में लागू दर-1000

वृद्धि के बाद-2 से 10000

4-कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम

वर्तमान में लागू दर-500

वृद्धि के बाद-5000

5-आइसक्रीम फैक्ट्री

वर्तमान में लागू दर-1000

वृद्धि के बाद-5000

6-बर्फ निर्माण फैक्ट्री

वर्तमान में लागू दर-2000

वृद्धि के बाद-निर्णय नहीं

7-बार चलाने के लिए

वर्तमान में लागू दर-15000

वृद्धि के बाद-50000

8-फाइव स्टार होटल

वर्तमान में लागू दर-25000

वृद्धि के बाद-50000

9-थ्री स्टार होटल

वर्तमान में लागू दर-20000

वृद्धि के बाद-30000

10-देशी शराब प्रति दुकान

वर्तमान में लागू दर-6000

वृद्धि के बाद-30000

11-विदेशी शराब प्रति दुकान

वर्तमान में लागू दर-12000

वृद्धि के बाद-60000

12-मॉडल शॉप

टैक्स की दरें- 60000

प्रस्तावित दरें

निजी अस्पताल

नर्सिंग होम, प्रसूति गृह 50 बेड तक 7,500 रु।

नर्सिंग होम, प्रसूति गृह 50 बेड से 100 बेड तक 15,000 रु।

नर्सिंग होम, प्रसूति गृह 100 बेड से 250 बेड तक 20,000 रु।

नर्सिंग होम, प्रसूति गृह 250 बेड से 500 बेड तक 35,000 रु।

पैथोलॉजी

डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड 10,000 रु।

पैथोलॉजी-5000

ब्लड बैंक अथवा सेंटर 10,000

प्राइवेट क्लीनिक केवल परामर्श के लिए

एलोपैथिक क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक 10,000 रु।

आर्युवेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक क्लीनिक 4000 रु।

ये भी जानें

1-हैलीपैड, हवाई अड्डों व हवाई पट्टियों पर प्रति व्यक्ति 100 रुपए व चाटर्ड विमान, हेलीकाप्टर इत्यादि के प्रति उड़ान पर 3000 रुपए की दर से टैक्स लगाया जाएगा।

इस प्रकार होंगी शो टैक्स की दरें

मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रति शो 600 रुपये

वातानुकूलित सिनेमा घर प्रति शो 300 रुपये

साधारण सिनेमा घर प्रति शो 100 रुपये

वर्जन

सदन की कार्यवृत्त मिलते ही बढ़ी हुई दरों को लागू कर दिया जाएगा। संभावना है कि 15 दिन के अंदर नई दरें लागू कर दी जाएंगी।

डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त