RANCHI: शादीशुदा जोड़े को मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पासपोर्ट बनवाने में, वैवाहिक स्टेटस को अपडेट कराने, ज्वॉइंट होम लोन लेने, ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने और कपल वीजा लेने के लिए पड़ती है। इतना जरूरी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लोग थका देने वाले प्रॉसेस के कारण अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते थे। लेकिन अब ऐसे कपल के लिए खुशखबरी है। रांची में घर बैठे ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दें, आवेदन के 15 दिन बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में फिजिकल वेरीफिकेशन होगा, उसके बाद घर पर मैरिज सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। झारखंड भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने यह नया सिस्टम लागू कर दिया है।

शादी का है पहला रिकॉर्ड

मैरिज सर्टिफिकेट की काफी अहमियत है। सरकार ने शादी को रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंदू एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। ये सर्टिफिकेट आपकी शादी का प्रमाण पत्र होता है और साथ ही यह ज्वॉइंट होम लोन लेने, ज्वॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने और कपल वीजा लेने में मददगार साबित होता है।

यहां भी बनेगा सर्टिफिकेट

रांची के कचहरी चौक स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जाता है। यह सर्टिफि केट ऑनलाइन बनवाने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट www.द्भद्धड्डह्मह्यद्ग2ड्ड.द्भद्धड्डह्मद्मद्धड्डठ्ठस्त्र.द्दश्र1.द्बठ्ठ पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की फीस टाइप ऑफ एक्ट पर निर्भर होती है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिग 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिग 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी।

ऐसे करें आवेदन

www.द्भद्धड्डह्मह्यद्ग2ड्ड.द्भद्धड्डह्मद्मद्धड्डठ्ठस्त्र.द्दश्र1.द्बठ्ठ इस लिंक पर जाएं और उस पर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म सबमिट हो जाने पर आपको एक टेंपररी नंबर मिल जाएगा जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर भी होगा। आप अपने अप्लीकेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकालना न भूलें। आवेदन का काम यहां पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अप्वॉइंटमेंट में सब फाइनल होने के बाद जब आपका अप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, तो ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर मिला हुआ अप्लीकेशन नंबर डालकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको 15 दिन के अंदर अप्वाइंटमेंट मिल जाएगा और स्पेशल मैरिज एक्ट में 60 दिन का टाइम लगेगा।

ये होता है अप्वॉइंटमेंट में

अप्वॉइंटमेंट में आपको अपने साथ एक गवाह लाना होता है। गवाह वो ही व्यक्ति बनता है जो शादी में शरीक हुआ हो। इस गवाह के पास अपना एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपके द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हों।

अवेयरनेस ड्राइव चलाया जाएगा

निबंधन विभाग के डीआईजी साहेब सिद्दीकी ने बताया कि ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल कुछ दिन तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन दे सकते हैं। कुछ दिनों के बाद सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा। लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेने के लिये अवेयरनेस ड्राइव भी चलाया जाएगा।

वर्जन

रांची में मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन का काम शुरू हो गया है। फिलहाल ऑफ लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के आवेदन एक्सेप्ट किया जा रहा है।

अविनाश कुमार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रांची