- मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 इसी माह किया जाना है लागू

उत्तर प्रदेश संशोधित बिल का 50 प्रतिशत ही जुर्माना वसूला जाएगा

sanjeev.pandey@inext.co.in

LUCKNOW: सभी जगहों से मंजूरी मिलने के बाद मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 इसी माह लागू किया जाना है। ऐसे में यातायात नियमों को न मानने वालों को काफी जुर्माना देना होगा। हालांकि संशोधित बिल की दरों का असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा। यहां जुर्माने की वही राशि वसूली जाएगी जिसे प्रदेश सरकार ने बीते जून माह में मंजूरी दी है। मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 की तुलना में यह तकरीबन 50 फीसद या उससे कुछ अधिक है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के तकरीबन दो माह पूर्व ही जुर्माना राशि में पांच गुना इजाफा किया गया था। कैबिनेट से अप्रवूल मिलने के बाद ही इसे लागू किया गया था।

बिल देखकर किया था डिसाइड

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 का अध्ययन करने के बाद ही जुर्माने की नई राशि निर्धारित की गई थी। बिल में जहां हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है वहीं प्रदेश में इसके लिए 500 रुपए ही जुर्माना निर्धारित किया गया है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर बिल में 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है वहीं प्रदेश में इसके लिए 2500 रुपए जुर्माना ही तय किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिल से सिर्फ उन्हीं यातायात नियमों से जुड़े अपराधों की वही राशि यहां निर्धारित की जाएगी जिनका अब तक हमारे यहां कोई नियम नहीं है।

कोट

संशोधित मोटर व्हेकिल एक्ट में जुर्माने की राशि का 50 फीसद या उससे अधिक जुर्माना यहां पहले से लागू है। एक्ट में किए गए बदलावों का अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे नियम जिनमें हमारे यहां जुर्माना नहीं लिया जा रहा है, उनके लिए नया नियम बनेगा। जिनकी परमिशन मिल चुकी है, उसमें बदलाव नहीं होगा।

एके पांडेय

एडीशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

बाक्स

प्रदेश में निर्धारित जुर्माना राशि

कारण संशोधित बिल प्रदेश की राशि

किसी तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन करना 500 300

बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना 1000 500

बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 5000 2500

बिना हेलमेट दोहिपया वाहन चलाना 1000 500

खतरनाक तरीके से वाहन चलाना 5000 2500

बिना बीमा के वाहन चलाना 2000 2000

दो पहिया वाहन ओवरलोडिंग 1000 प्रति पैसेंजर 300 रुपए प्रति पैसेंजर

शराब पीक वाहन चलाना 10000 2500

ओवरलोड 20000 5000

यात्री वाहनों मं ओवरलोडिंग 1000 रुपए प्रति यात्री 500 रुपए प्रति यात्री

परमिट की शर्तो पर उल्लंघन करने पर 10000 2000

नोट- धनराशि रुपए में