मंत्रिपरिषद के फैसले:
- सभी सार्वजनिक स्थलों एवं दफ्तरों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य
- अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय आवाजाही पूरी तरह बैन
- घर में शादी समारोह में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
- अंत्येष्टि में 20 लोगों को मिलेगी अनुमति, डीएम से लेनी होगी मंजूरी
- सार्वजनिक स्थल पर 5 या ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा
- शराब, गुटका, तंबाकू की ब्रिकी पूरी तरह बैन
देहरादून
प्रदेश में सरकारी कामकाज का रास्ता धीरे-धीरे साफ होना शुरू हो गया है। शुक्रवार से सचिवालय और विधानसभा में कामकाज शुरू होगा। दोनों ही जगह अनुसचिव से ऊपर रैंक के सभी अधिकारी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जबकि इससे नीचे रैंक के कुल कार्मिकों का महज 33 परसेंट हाजिर रहेंगे। गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में 3 मई तक लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सख्ती से अमल में लाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान विवाह को इस शर्त के साथ अनुमति मिलेगी कि इसमें सिर्फ पांच लोग शामिल होंगे। अंत्येष्टि में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक एक दूसरे प्रदेशों और जिलों के भीतर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में संचालन की अनुमति रहेगी। उन्हें गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा।