लखनऊ में दर्ज मुकदमा पहुंचा माननीयाें की अदालत में

डेट पर न पहुंचने पर कोर्ट ने दिया आदेश

PRAYAGRAJ: प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को गिरफ्तार करने का आदेश माननीयों की कोर्ट ने जारी किया है। डेट पर उनकी गैरमौजूदगी को लेकर सख्त कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उनके साथ नामजद की गयीं मीरा सिंह की भी गिरफ्तारी का आदेश कोर्ट ने दिया है।

मंत्री के इशारे पर चले ईट-पत्थर

रीता जोशी के खिलाफ मामला लखनऊ जनपद के वजीरगंज थाने में दर्ज है। विवेचक अरुण कुमार दुबे ने आरोप लगाया है कि इनके इशारे पर ही पत्थरबाजी की गई जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। लखनऊ में कायम मुकदमा में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी व मीरा सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया है। इस मामले में सीजेएम लखनऊ से गिरफ्तारी का आदेश जारी है। बता दें कि इस मामले को वापस लेने की अर्जी शासन ने दी है।

नया मुकदमा पहुंचने से डिप्टी सीएम को पुराने में राहत नहीं

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चल रहा धोखाधड़ी का मामला कौशांबी से विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए में आया है। जिसमें पूर्व से ही एनबीडब्ल्यू जारी है। इस मामले की सुनवाई एक नवंबर को विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी द्वारा की जाएगी। मुकदमे में डिप्टी सीएम, राधेश्याम साहू, अनिल कुमार, अशोक मौर्य, राम खेलावन, उमेशचंद्र, विनोद पटेल, विद्वान गोस्वामी, राम लोटन, श्यामू प्रसाद, आदि को अभियुक्त बनाया गया है। इनके खिलाफ थानाध्यक्ष मोहब्बतपुर पइंसा चंद्रशेखर प्रसाद ने 22 सितंबर 08 को आरोपित करते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मां दुर्गा कमेटी मोहब्बतपुर पइंसा की फर्जी कमेटी बनाकर पैड छपवाया व लाभ प्राप्त किया। इसके साथ ही धारा 144 का उल्लंघन किया गया। इसी कोर्ट में अन्य मुकदमा विचाराधीन है जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण है। पूर्व में वारंट जारी था। शासन द्वारा मुकदमा वापसी की अर्जी दी गई थी। इस कारण मुकदमा वापस नही हो सका। वारंट रीकाल के लिए डिप्टी सीएम का कोर्ट में हाजिर रहना आवश्यक है।

भदोही विधायक के गिरफ्तारी के आदेश

भदोही जिले में बसपा प्रत्याशी रहे रविंदर नाथ त्रिपाठी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दिया है। जिले के कस्बा चौकी प्रभारी ने 17 जनवरी 12 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रविंदर त्रिपाठी अपने नाम का कैलेंडर बांट रहे थे। साथ ही बिजली खंभों पर प्रचार सामग्री टंगवा रहे थे। इस मामले में गवाह संजय सिंह भी उपस्थिति नही हुए तो उनके खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनुपस्थित रहने के चलते वारंट जारी किया है। मंत्री के खिलाफ थाना कुशीनगर (पडरौना) के एसएचओ ने आरोपित किया है कि वे कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर भोजन व नकद धनराशि लोगों को दे रहे थे। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई 12 दिसंबर तय की है।