KANPUR। ओवरलोड वाहनों को शहर व प्रदेश के अंदर एंट्री लेने से रोकने के साथ अब टोल प्लाजा पर उनसे जुर्माने के तौर पर 10 गुना टोल भी वसूला जाएगा। वेडनसडे को लखनऊ में हुई परिवहन विभाग की बैठक में सभी आरटीओ प्रवर्तन को 16 दिसंबर 2013 में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लागू हुए नियमों को सख्ती से लागू कराने के आदेश जारी किए गए।

 

नहीं हो रही थी कार्रवाई

फ्राइडे को कानपुर आरटीओ प्रवर्तन राकेश कुमार ने अलीयापुर टोल प्लाजा मैनेजर व एनएसएआई डायरेक्टर व टेक्निकल मैनेजर को पत्र जारी कर नियम के पालन होने की रिपोर्ट मांगी, जिसमें सामने आया कि नियम के मुताबिक टोल प्लाजा मैनेजर ओवर लोड वाहनों से जुर्माना लेना तो दूर ओवरलोड सामान भी नहीं उतरवा रहे हैं.

 

वेयर हाउस में उतारा जायगा सामान

एआरटीओ प्रवर्तन सेकेंड प्रभात पांडेय ने बताया कि अलीयापुर टोल प्लाजा मैनेजर ने वेयर हाउस न होने का हवाला देते हुए ओवरलोड वाहनों से ओवरलोड सामान न उतारने की दलील पेश की। जिसके बाद उसे वेयर हाउस बनाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं वेडनसडे को लखनऊ में हुई परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक में जब आरटीओ से जवाब मांगा गया तो उन्हें नियम याद आया।