लाहौर (पीटीआई)पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने बुधवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामलों में दोषी ठहराया है। अदालत ने हाफिज सईद को प्रत्येक मामले के लिए साढ़े पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने प्रत्येक मामले के लिए उसपर 15,000 रुपये का जुर्मान भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के आवेदन पर लाहौर और गुजरांवाला शहरों में सईद के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।

पिछले साल जुलाई में किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि सईद को पाकिस्तानी अधिकारियों ने जुलाई में टेरर फंडिंग से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) सईद और उसके 12 सहयोगियों के खिलाफ टेरर फंडिंग जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें उसके साले अब्दुल रहमान मक्की का नाम भी शामिल था। सईद की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने बताया था कि सईद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपना आतंकी संगठन धर्मार्थ की आड़ में चलता था और इसी के जरिये वह टेरर फंडिंग भी करता था।

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