लाहौर (एएनआई)। Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने तीन मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के तीन मामलों में उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जिले शाह हत्याकांड, आगजनी, और राज्य के मामलों में हस्तक्षेप तीन मामले थे जिनमें पीटीआई अध्यक्ष जमानत के लिए अदालत में उपस्थित हुए। जियो न्यूज ने बताया कि आतंकवाद विरोधी और सहायता और उकसाने वाले कानूनों के तहत पीटीआई प्रमुख के खिलाफ रेस कोर्स पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज किए गए थे।

इमरान खान पर 140 से अधिक मामले दर्ज

तोशखाना उपहार मामले में खान को पकड़ने के लिए एक अभियान के दौरान पीटीआई सदस्यों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के सिलसिले में लाहौर पुलिस ने खान के खिलाफ ये तीन मामले दर्ज किए थे। जियो न्यूज के अनुसार, इमरान खान वर्तमान में आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास और ईशनिंदा से संबंधित ब हैं, जो पीएमएलएन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले 11 महीनों में उनके खिलाफ दर्ज किए थे।

इमरान ने जताया पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर

इससे पहले, मार्च में लाहौर उच्च न्यायालय ने इसी मामले में इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दी थी और उन्हें इस मामले में संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत पहुंचे पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका में लिखा है कि वह जांच में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है।

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