अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी से वसूला बिल

राज्य स्वास्थ्य अभिकरण ने लगाया हॉस्पिटल पर जुर्माना

देहरादून: अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की लाभार्थी को उपचार न देने पर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण ने श्री महंत इंदिरेश अस्पताल पर 11,82,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह हॉस्पिटल द्वारा मरीज को दिए गए एस्टिमेट की पांच गुना रकम है. यह राशि हॉस्पिटल को एक हफ्ते के भीतर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण में जमा करना होगा. इस प्रकरण में मरीज की समय पर इलाज न मिलने के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई.

जनवरी में भर्ती किया था हॉस्पिटल में

बीती 21 जनवरी को कोटद्वार निवासी पिंकी प्रसाद को चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार से रेफर करके इंदिरेश में भर्ती कराया गया था. हार्ट संबंधी समस्या के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया. उनकी ओपन हार्ट सर्जरी की जानी थी, लेकिन 29 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और 2,36,500 रुपये का एस्टिमेट उन्हें दिया गया. जबकि यह सर्जरी योजना में शामिल है. परिजनों के इसके खिलाफ सीएम का पत्र लिखा. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन माना. अस्पताल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते कहा कि मरीज की सर्जरी लायक अवस्था नहीं थी. स्टेबल होने पर ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया. खर्च का ब्योरा दिए जाने का कोई उल्लेख अस्पताल ने नहीं किया, जबकि इसके प्रमाणित साक्ष्य मौजूद थे. अभिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक में अस्पताल पर अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया गया. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष युगल किशोर पंत ने मंगलवार को इसके आदेश कर दिए हैं.