ALLAHABAD:

पत्‍‌नी के हत्यारे धर्मेद्र कुमार मौर्य निवासी जलालपुर थाना उतरांव को अपर जिला जज मलखान सिंह ने आजीवन कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम मृतका के पिता को देने का आदेश दिया।

अभियोजन के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के राम चन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी पुत्री शीला देवी की हत्या उसके पति ने कर दी है। वारदात एक नवम्बर 2009 को की गई थी। विवेचक ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम अनुज तिवारी ने सात गवाह पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि विवेचक ने फावड़े का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला से नहीं कराया है। अभियुक्त निर्दोष है। न्यायालय ने विवेचक बलराम मिश्रा की लापरवाही पर डीजीपी व एसपी संतकबीर नगर को बलराम मिश्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही का आदेश दिया। कहा गया कि दरोगा ने मुल्जिम को लाभ पहुंचाने की नीयत से फावड़ा का परीक्षण नहीं कराया।