20 हजार के करीब है इनकी संख्या

इलेक्शन कमीशन की मानें तो बरेली डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोगों की संख्या कई हजार है जिनके वोटर आईडी कार्ड गुम हो चुके हैं.एक अनुमान के मुताबिक वोटर्स की संख्या 20,000 के भी पार है। डुप्लीकेट कार्ड के लिए डेली 10 से 15 लोग इंक्वॉयरी कर रहे हैं। बता दें कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए हर जगह सुविधा भी इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रोवाइड नहीं करायी जा रही है। जिसकी वजह से लोगों की प्रॉŽलम्स और बढ़ती जा रही है।

बूथ लेबल ऑफिसर के यहां नहीं

ड्प्लीकेट कार्ड पाने के लिए बीएलओ के यहां कोई सुविधा नहीं है.यह सर्विस सिर्फ मतदाता सहायक केंद्र पर ही लोगों को प्रोवाइड करायी जा रही है.इलेक्शन कमीशन की ओर से मतदाता सहायक केंद्र को तहसील में बनाया गया है.ऐसे में दूर-दराज के लोगों को काफी प्रॉŽलम्स फेस करनी पड़ रही हैं.डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए उन्हें तहसील तक दौड़ लगानी पड़ रही है।

you must know

डुप्लीकेट वोट आईडी कार्ड बनवाने के लिए कई लोग गलत फार्म भी सबमिट कर रहे हैं.ऑफिसर्स के अनुसार,अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं,जिन्होंने फार्म- 002 की जगह दूसरे फार्म भर कर सबमिट कर दिए हंै। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए सिर्फ फार्म नंबर 002 की भरना है न की फार्म-6 या 8.

वोटिंग लिस्ट से नहीं होंगे ऑउट

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके वोट देने की राह में कोई रोड़ा नहीं बन सकता। असल में चुनाव आयोग का सख्त निर्देश कि अब किसी का भी नाम वोट लिस्ट से ना काटा जाए। अगर बहुत बड़ी प्रॉŽलम हो तो सिर्फ इसका हक डीएम के पास ही होगा।

फायदे के लिए कटते थे नाम

अक्सर चुनाव के दौरान देखने में आता है कि लोकल लीडर या फिर वर्कर अपने कैंडीडेट या पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटिंग लिस्ट से लोगों का नाम कटवा देते थे। इस तरह की धांधली और होने वाली प्रॉŽलम को दूर करने के लिए ही चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। चुनाव से पहले ही 1 जनवरी 2014 तक की लिस्ट 31 जनवरी 2014 को जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के आधार पर बरेली में 28 लाख से अधिक वोटर हो गए हैं। अब इन सभी वोटर का लिस्ट से नाम किसी भी हाल में नहीं काटा जाएगा। डेट घोषित होने से पहले नाम काटने का अधिकार सिर्फ डीएम को होगा.  चुनाव की डेट घोषित होने के बाद सिर्फ चुनाव आयोग को ही इसका अधिकार होगा।

"इस बार वोटिंग लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा। आयोग के निर्देश के आधार पर सिर्फ डीएम को लिस्ट से नाम काटने का अधिकार है."

ए के उपाध्याय,

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर