लखनऊ (ब्यूरो)। ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों के लिए जुर्माने की राशि क्या बढ़ी, आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आलम यह है कि डीएल के लिए आवेदन करने वालों को टेस्ट के लिए दो माह से पहले की डेट भी नहीं मिल रही है।
दस हजार है जुर्माना
मोटर कार संशोधन बिल 2019 में बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में 1 सितंबर के बाद से आरटीओ ऑफिस में डीएल बनवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आरटीओ ऑफिस के सारथी भवन में लाइसेंस के लिए छह विंडो हैं। इन पर जहां पहले तीन-चार लोग ही दिखाई देते थे, वहां अब डेली 15 से 20 लोग दिखाई दे रहे हैं।
बढ़ गई दिक्कत
अचानक उमड़ी भीड़ से लोगों को ड्राइव टेस्ट के लिए आसपास की डेट भी नहीं मिल रही है। 15 नवंबर से पहले की डेट न मिलने से आवेदक परेशान हैं। सर्वाधिक दिक्कत प्रदेश से बाहर रहने वालों को आ रही है। यहां कुछ ऐसे लोग भी मिले जो विदेश में काम करते हैं और एक माह के लिए यहां आए हैं। इन लोगों का कहना है कि अब तो लाइसेंस बनना ही मुश्किल हो गया है।
जुर्माने की राशि बढ़ते ही डीएल बनवाने वालों की भीड़ बढ़ गई है। टेस्ट के लिए दो माह से पहले की डेट भी नहीं मिल रही है।
- संजय तिवारी, एआरटीओ प्रशासन, आरटीओ ऑफिस
यहां अभी 2500 हजार जुर्माना
संशोधित बिल के अनुसार जुर्माने का अधिकार यहां सिर्फ कोर्ट के पास है। आरटीओ प्रवर्तन, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस 7 मई को लागू जुर्माना ही वसूल रही है। यहां पहली बार बिना डीएल वाहन चलाने पर 2500 रुपए और दूसरी बार में 5 हजार रुपए चालान है।
नहीं मिल रहा पंसदीदा टाइम स्लॉट
ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक अपनी मर्जी से टाइम स्लॉट भी चुनते हैं। अब बड़ी संख्या में आ रहे डीएल के आवेदनों के कारण लोगों को अपनी मर्जी का टाइम स्लॉट भी नहीं मिल रहा है।
- 350 डीएल के आवेदन पहले डेली
- 600 से अधिक आवेदन अब
- 30 दिन की डेट पहले मिलती थी
- 60 दिन बाद का भी टाइम स्लॉट नहीं अब
हाईलाइटर
- 1 सितंबर के बाद अचानक बढ़ी आवेदकों की संख्या
- टेस्ट के लिए 15 नवंबर से पहले की डेट भी नहीं मिल रही
- लोगों को नहीं मिल रहा अपनी मर्जी का टाइम स्लॉट
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