-मनोरंजन कर विभाग ने सिटी के तमाम होटल्स को भेजा लेटर

-लेनी होगी अनुमति, भरना होगा जीएसटी, नहीं तो देनी होगी पेनाल्टी

PRAYAGRAJ: न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बना रहे हैं तो होशियार हो जाइए। जिस होटल को बुक कराया है उससे मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय में परमिशन लेने की ताकीद भी कर लीजिए। क्योंकि, ऐन वक्त पर बिना परमिशन पार्टी करते पाए गए तो रंग में भंग पड़ सकता है। पार्टी तो बाधित होगी, साथ ही होटल मालिक को भी भारी भरकम पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा।

टैक्स तो चुकाना पड़ेगा

होटल, रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस ओनर अपने यहां न्यू ईयर पार्टी करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी मनोरंजन कर आयुक्त विभाग को नहीं देते। कारण साफ होता है कि वह टैक्स देने से बचने की कोशिश करते हैं। बता दें कि पार्टी की परमिशन के साथ सरकार को 28 फीसदी जीएसटी भी चुकाना पड़ता है। यह एक बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए आयोजक तमाम जुगत भिड़ाने में लगे रहते हैं।

25 होटल्स पर खास नजर

इस साल प्रशासन की शहर के 25 बड़े होटल्स पर नजर है। इन आलीशान होटलों में न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गनाइज होने के पूरे चांसेज होते हैं। इन पार्टीज में बकायदा कपल्स से पैसे लिए जाते हैं। किसी की ओर से होटल बुक कराकर पार्टी का आयोजन किया जाता है। दोनों ही कंडीशन में परमिशन जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि इन 25 होटल्स में हर साल कोई न कोई आयोजन होता रहता है।

लेनी होगी थाने की एनओसी

-मनोरंजन कर आयुक्त से परमिशन मैनुअल मिलेगी।

-इसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन की व्यवस्था नहीं है।

-इसके लिए आयोजक को अपना आईडी, एड्रेस की डिटेल देनी होती है।

-साथ ही संबंधित थाने की एनओसी भी जमा करानी पड़ती है।

-मनोरंजन कर विभाग अपनी ओर से एक लेटर थाने को भेज देगा।

-आयोजक को जाकर इसी के आधार पर एनओसी लेनी होगी।

जाम टकराने के लिए भी अनुमति

पार्टी में खाने के साथ ड्रिंक का भी इंतजाम करना है तो एक्साइज विभाग से परमिशन लेनी होगी। इसके लिए निश्चित शुल्क जमा कराने के बाद एक दिन की विशेष परमिशन दी जाएगी।

हमारी ओर से शहर के प्रमुख होटलों और रेस्टोरेंट को लेटर भेजकर इंफॉर्म कर दिया गया है। इसके बाद भी बिना परमिशन पार्टी करते पाए तो उन पर 20 हजार का फाइन लगाया जाएगा। रात 10:30 बजे तक डीजे बजाने की अनुमति मिलेगी। 12 बजे के बाद पार्टी करने की अनुमति नही होगी।

-अरविंद वर्मा, सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर विभाग प्रयागराज