RANCHI : राजधानी में फिजियोथेरेपी के नाम पर चल रहा गोरखधंधा बंद होगा। वहीं गली-मोहल्ले में चलने वाले फिजियोथेरेपी के सेंटर भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि अब फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने के लिए काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही सेंटर में रजिस्ट्रेशन नंबर को भी चस्पा कराना जरूरी होगा। इसके लिए फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन करने के लिए मंजूरी भी मिल गई है। कैबिनेट से एप्रूवल मिलते ही काउंसिल अपना काम करना शुरू कर देगा। तब बिना रजिस्ट्रेशन के सेंटर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका सर्टिफिकेट भी कैंसिल किया जा सकता है। इत्ता ही नहीं इस नये नियम का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि सिटी के गली-मोहल्लों में फिजियोथेरेपी के नाम पर सैकड़ों झोलाछाप लोग सेंटर चला रहे हैं। इसको देखते हुए ये सारी तैयारी की गई है।

फर्जी होंगे उजागर

झारखंड सरकार ने इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल के गठन को मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट से अप्रूवल मिलते ही काउंसिल का गठन कर लिया जाएगा। इसके बाद राज्यभर के फिजियोथेरेपिस्ट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जिससे कि यह पता चल सकेगा कि पूरे स्टेट में कितने सही फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वहीं फर्जी रूप से चल रहे सेंटरों को बंद कराया जाएगा। इस नये नियम के बाद काउंसिल को झोलाछाप फिजियोथेरेपिस्ट्स पर कार्रवाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी।

कॉलेज खोलने का खुलेगा रास्ता

राज्य में काउंसिल के गठन होने से कॉलेज खोलने का रास्ता भी खुल जाएगा। कॉलेज खोलने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं यहीं से पूरी हो सकेंगी। यहीं से कॉलेज के स्ट्रक्चर, लेक्चरर की जरूरत और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ का भी खाका तैयार होगा। इसके अलावा क्लिनिक चलाने की भी परमिशन के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

खाली पोस्ट भी भरी जाएंगी

सिटी के कई अन्य विभागों में भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। इसके अलावा हॉस्पिटलों में भी उनकी पोस्टिंग को लेकर काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। ऐसे में काउंसिल के गठन हो जाने के बाद संस्थानों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी हो सकेगी।

वर्जन

सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही हमलोग काउंसिल का गठन करेंगे। इसके बाद वृहत स्तर पर अभियान चलाकर फर्जी सेंटर चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

डॉ.अभय पांडेय, एग्जिक्यूटिव मेंबर, इंडियन एसोसिएशन आफ फिजियोथेरेपिस्ट, झारखंड स्टेट ब्रांच