-दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर आयुक्त ने दिए निर्देश

PATNA(21Sept)

: आगामी त्योहारों को लेकर शनिवार को पटना नगर आयुक्त आनन्द किशोर की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। कमिश्नर ने असमाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि अपने-अपने जिले के वैसे व्यक्ति, जिनके द्वारा शांति भंग करने की संभावना हो, उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107 की कारवाई कर बांड भरवाने की कारवाई त्योहारों के पूर्व ससमय कर ली जाए। साथ ही ऐसे चिन्हि्त व्यक्तियों को समय पर नोटिस का तामिला कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त कार्यबल की प्रतिनियुक्ति की जाए।

पंडाल का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट

आयुक्त ने सभी पूजा पंडालों में आयोजन समितियों द्वारा अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निदेश दिया। आयुक्त ने महाप्रबंधक पेसू को यह निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडालों में वैध रूप से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है तथा सभी पंडालों का फायर सेफ्टी ऑडिट भी करा लिया जाए। इसके साथ ही पूजा पंडाल के मार्ग पर झूलती हुई तारों को ठीक करने का भी निदेश आयुक्त द्वारा दिया गया।

अवैध नाव पर लगेगा रोक

छठ पर्व के अवसर पर आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी को उनके जिले के अंतर्गत अवैध रूप से चल रहे नावों के परिचालन को रोकने का निर्देश दिया है। आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिले में चंदा वसूली जैसे मामलों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे तथा इस प्रकार के मामले पाये जाने पर आईपीसी की धारा-384 के तहत चंदा वसूली में लिप्त ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

घनी आबादी के बीच नहीं बिकेगा पटाखा

बैठक के दौरान बताया गया कि दशहरा, दिवाली एवं छठ पर्व के दौरान घनी आबादी के बीच पटाखों की थोक एवं खुदरा बिक्त्री के कारण कई बार दुर्घटनाएँ घटती हैं, जिससे जान-माल की क्षति होती है। इस संबंध में आयुक्त द्वारा सभी 06 जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से आकलन करते हुए यह निर्णय लेंगे कि पटाखों की बिक्त्री घनी आबादी वाले क्षेत्र में न होकर बाहर खुले जगह में हो, क्योंकि घनी आबादी के बीच पटाखों की बिक्त्री से दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। साथ ही, निदेश दिया गया कि पटाखों की बिक्त्री लाईसेन्स प्राप्त विक्रेता ही करें, इसके लिए सभी जिला पदाधिकारी पटाखा विक्त्रेताओं को अल्पावधि के लिए लाईसेन्स देने की कार्रवाई करेंगे।