- नई जिम्मेदारी से छूटने लगा पसीना, तय हुई जवाबदेही

- हल्का दरोगा और बीट सिपाही संभालेंगे पूरी जिम्मेदारी

GORAKHPUR: जिले की पुलिस कानून-व्यवस्था संभालने के साथ-साथ पॉलीथिन के कारोबार पर लगाम कसेगी। नियमित निगरानी करके पुलिस टीम पॉलीथिन की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 31 अगस्त के बाद प्रतिबंधित पॉलीथिन बिकने पर थानेदार और नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। नए आदेश को लेकर पुलिस कर्मचारियों में हलचल मच गई है। पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयारी की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि शासन के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।

सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे एरिया के थानेदार

पॉलीथिन की बिक्री रोकने के लिए शासन ने नई गाइड लाइन जारी की है। प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों के डीएम व कमिश्नर को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त के बाद किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक बिकने की सूचना पर कार्रवाई होगी। इसके लिए उस क्षेत्र के थानेदार, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी और संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट और सीओ को संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। 31 अगस्त के बाद शुरू होने वाली कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी से तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट और सीओ यह बताएंगे कि पॉलीथिन की बिक्री नहीं हो रही है।

व्यापार मंडल से मांगा सहयोग, ली जाएगी सहमति

पॉलीथिन के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस टीम सहित अन्य अधिकारी व्यापार मंडल के लोगों से सहयोग मांगेंगे। पत्र भेजकर उनको कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। सभी को यह बताया जाएगा कि पुलिस टीम कार्रवाई करेगी। इसलिए उनसे इस बात की सहमति ली जाएगी कि उनका कोई सदस्य प्रतिबंधित पॉलीथिन नहीं बेच रहा है। शहर में पूर्व में इस तरह का अभियान चल चुका है। इसके बाद भी पॉलीथिन के यूज पर रोक नहीं लग पा रही। नई व्यवस्था में पुलिस के इनवॉल्व होने से जहां कार्रवाई में तेजी आएगी। वहीं इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इससे अवैध वसूली बढ़ जाएगी।