अहमदाबाद (पीटीआई)। पोर्श 911 स्पोर्ट्स कार के मालिक ने अपनी गाड़ी को वापस पाने के लिए ब्याज और जुर्माना सहित 27.68 लाख रुपये का वाहन कर चुकाया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि वैध दस्तावेज नहीं होने के चलते कार को जब्त किया गया था और वह 2017 से ही बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में चल रही थी। अहमदाबाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में बकाया पैसे का भुगतान करने के बाद, कार मालिक रंजीत देसाई ने रसीद लेकर मंगलवार को शहर की यातायात पुलिस से अपनी जब्त कार वापस ले ली, जिसे पुलिस सब इंस्पेक्टर एम बी विरजा ने पिछले साल नवंबर में हिरासत में लिया था। बता दें कि पोर्श कार सिल्वर कलर की है और इसकी कीमत बाजार में दो करोड़ रुपये बताई जा रही है।


वैध दस्वावेज नहीं होने के चलते कार को किया गया था जब्त
अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर आरटीओ रसीद की फोटो शेयर की और दावा किया कि 27.68 लाख रुपये का जुर्माना भारत में अब तक का सबसे अधिक है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, 'आरटीओ ने पॉर्श कार पर कुल 27.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे आवश्यक दस्तावेज नहीं होने के लिए अहमदाबाद ट्रैफिक वेस्ट पुलिस द्वारा एक नियमित जांच के दौरान हिरासत में लिया गया था। यह देश में अब तक की सबसे अधिक जुर्माना राशि में से एक है।' रसीद के अनुसार, कार मालिक ने मोटर वाहन कर के लिए 16 लाख रुपये, कर पर ब्याज के रूप में 7.68 लाख रुपये और जुर्माने के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान किया है। 28 नवंबर को हेल्मेट चौराहे पर कार को विरजा ने रोक दिया था क्योंकि उसमें नंबर प्लेट नहीं थी। पूछताछ करने पर, चालक वाहन के वैध दस्तावेजों को दिखाने में विफल रहा, जिसके बाद कार को जब्त कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था लेकिन जब मालिक उस राशि को जमा करने गया, तो आरटीओ ने पुराने रिकॉर्ड निकाल लिए और 27.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो कि भारत में सबसे अधिक है।

National News inextlive from India News Desk