प्रेशर हॉर्न को टच नहीं

शासन के आदेश पर एक्टिव हुई ट्रैफिक पुलिस सिटी में गाडिय़ों पर अवैध रूप से लाल नीली बत्ती व ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वालों के खिलाफ चार दिनों से जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। सिविल पुलिस भी इस कैंपेन में शामिल है। अब तक ब्लैक फिल्म और लाल नीली बत्ती लगी सैकड़ों गाडिय़ों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। लेकिन प्रेशर हॉर्न के खिलाफ पुलिस का अभियान ठंडा ही पड़ा हुआ है। चार दिन में पुलिस व ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक फिल्म और लाल नीली बत्ती के खिलाफ तो कार्रवाई की लेकिन प्रेशर हॉर्न को टच तक नहीं किया। इस बारे में पूछे जाने पर एसपी ट्रैफिक का कहना है कि प्रेशर हॉर्न के लिए अभी कोई आदेश नहीं है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस इसके खिलाफ भी समय समय पर कार्रवाई करती रहती है।

- प्रेशर हॉर्न के यूज पर भी कोर्ट ने लगा रखा है रोक.

- हूटर का यूज भी पूरी तरह से है प्रतिबंधित

- नियम के मुताबिक प्रेशर हॉर्न के यूज पर जुर्माने के अलावा गाड़ी सीज करने का है प्रावधान।

-गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगे होने पर 100 रुपये और इसको बजाने पर 1000 रुपये के जुर्माने के प्रावधान है।

- प्रेशर हॉर्न से नॉयज पॉल्यूशन एक्ट का भी होता है उल्लंघन।

- प्रेशर हॉर्न के यूज के कारण पिछले दिनों लहरतारा, लंका और पाण्डेयपुर में तीन लोगों की जान जा चुकी है।