-सीएए के विरोध में हुए उपद्रव में 21.76 लाख की सरकारी व निजी संपत्ति आगजनी व तोड़फोड़ कर नष्ट करने का दोष हुआ था साबित

-एडीएम विश्वभूषण मिश्र की कोर्ट ने जारी किया था एक माह में रकम जमा करने का आदेश

LUCKNOW : सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट के विरोध में हसनगंज इलाके में हुई हिंसा व उपद्रव के 13 आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि इन आरोपियों के खिलाफ बीती 13 फरवरी को जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक, एक भी आरोपी ने अभी अपने हिस्से के जुर्माने की रकम जमा नहीं की। लिहाजा, 13 मार्च के बाद संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने की कार्यवाही शुरू होगी।

हसनगंज में हुआ था उपद्रव

केंद्र द्वारा सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट का बिल संसद में पास कराने के बाद 19 दिसंबर को राजधानी में विभिन्न संगठनों ने मार्च बुलाया था। इस मार्च से पहले प्रदर्शन के दौरान काफी ¨हसा और उपद्रव हुआ था। करीब पांच करोड़ की संपत्ति आग के हवाले कर दी गई थी। 13 फरवरी को जारी किया गया आदेश केवल हसनगंज थाना क्षेत्र के लिए था, जहां 20 उपद्रवियों को रिकवरी का नोटिस जारी हुआ था। जिसमें 7 के खिलाफ पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा सकी थी। जबकि, बाकी 13 के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उनका दोष साबित हो गया।

नहीं जमा किया जुर्माना

सूत्रों के मुताबिक, इन 13 उपद्रवियों में से एक ने भी जुर्माना जमा नहीं किया। जुर्माना जमा करने के लिये दी गई एक माह की मियाद दो दिन बाद यानी 13 मार्च को पूरी हो जाएगी। इसके बाद इन सभी की संपत्ति कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही की कवायद शुरू होगी। बताया गया है कि आरोपियों की संपत्ति की लिस्ट बनाने का काम गुपचुप ढंग से शुरू कर दिया गया है। हालांकि, अभी इस पर कोई भी अधिकारी बोलने से कतरा रहा है।

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इन उपद्रवियों से होनी है वसूली

नाम निवासी

ओसामा सिद्दीकी खदरा

धर्मवीर सिंह मुरादाबाद

मो। हासिम मक्कागंज खदरा

मो। कलीम भिटौली चौराहा, जानकीपुरम

मुख्तार अहमद मदेयगंज, खदरा

मो। जाकिर मदेयगंज, खदरा

मो। सलमान खदरा चुंगी

मुबीन मदेयगंज, खदरा

वसीम मदेयगंज, खदरा

मो। शफीउद्दीन खदरा चुंगी

माहेनूर चौधरी पुरानी बांसमंडी

हफीजुर्रहमान उर्फ युसुफ खदरा

मो। कलीम खदरा

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कोर्ट ने आदेश में यह कहा था

अपर जिलाधिकारी ट्रांसगोमती विश्वभूषण मिश्र ने अपने आदेश में कहा था कि उत्तरदायी निर्धारित किए जाने बाद क्षतिपूर्ति की धनराशि के लिए 13 व्यक्ति संयुक्त रूप से तथा संपूर्ण धनराशि के लिए यह सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग उत्तरदायी हैं। धनराशि इन सभी से अथवा इन सबकी संपति से संयुक्त रूप से किसी से अथवा किसी की भी संपति से वसूली जा सकती है। यदि किसी एक या कुछ ही लोगों से वसूली की कार्यवाही कर ली जाए तो वह व्यक्ति शेष उत्तरदायित्व निर्धारित आरोपियों से आनुपातिक आधार पर सहभागिता का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन, इस प्रक्रिया अथवा वसूली पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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चार थानाक्षेत्रों में हुई थी तोड़फोड़ व आगजनी

सीएए के विरोध में हुई ¨हसा में चार थाना क्षेत्रों हजरतगंज, कैसरबाग, ठाकुरगंज और हसनगंज में उपद्रवियों ने करीब 35 वाहनों को आगे के हवाले किया था। हसनगंज थाना क्षेत्र के मदेयगंज और ठाकुरगंज की सतखंडा चौकी को भी आग के हवाले किया गया था। जिसके तहत अलग-अलग इलाके के उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ रिकवरी का नोटिस जारी किया जा चुका है।