गांधीनगर (एएनआई/ पीटीआई)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में अपना बचाव करने सूरत की एक अदालत में पहुंचे। सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का बयान गुरुवार को सूरत मजिस्ट्रेट अदालत में दर्ज हुआ। बयान दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कराया था। एक हफ्ते पहले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने गांधी को मामले में अपना अंतिम बयान दर्ज करने के लिए 24 जून को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया था।

सभी चोरों का सामान्य सरनेम मोदी कैसे है?

सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था कि सभी चोरों का सामान्य सरनेम मोदी कैसे है? 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में आयोजित चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर पूछा था, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी...कैसे सारे चोरों का एक ही सरनेम मोदी है? हम नहीं जानते कि ऐसे और कितने मोदी सामने आएंगे।जब उन्होंने यह टिप्पणी की थी तब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे।

राहुल गांधी के बचाव में आए ये नेता

राहुल गांधी इससे पहले अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश हुए और अपनी टिप्पणी के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। वहीं कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि सत्ता में पार्टी को विपक्ष की आलोचना को सहन करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ललित मोदी और नीरव मोदी चोर हैं और नरेंद्र मोदी फेल हैं। भाजपा ने उनके बयान को मोदी समुदाय से जोड़ा और उनका अपमान किया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा कि कानून को अपना काम करने दें।

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