जयपुर (पीटीआई / एएनआई)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट विधायकों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशीद्वारा भेजी गई अयोग्यता नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्पीकर द्वारा फिलहाल नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी। राजस्थान हाईकोर्ट आगे की सुनवाई जारी रखेगा। सचिन पायलट शिविर ने नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके तहत वे राज्य विधानसभा से संभावित अयोग्यता का सामना कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 19 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर याचिका को भी स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग की थी।

सॉलिसिटर जनरल अदालत में केंद्र का प्रतिनिधित्व करेंगे

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ मामले में सचिन पायलट और विधायकों द्वारा अयोग्य ठहराए जाने की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका में केंद्र को पक्षकार बनाया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने संवाददाताओं से कहा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अदालत में केंद्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य विधायकों की याचिका पर एक आदेश पारित कर सकता है। हालांकि साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि हाइकोर्ट के किसी भी आदेश पर अमल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आए परिणाम के बाद होगा।

पायलट ने अयोग्यता नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी

बता दें कि राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने अपनी अयोग्यता नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 24 जुलाई को अपना आदेश देने की बात करते हुए कहा था कि स्पीकर द्वारा तब तक सचिन पायलट और उनके 18 विधायकों को जारी की गई अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने कहा था कि अयोग्यता प्रक्रिया विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है। हाईकोर्ट इसे शुक्रवार तक टालने को लेकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राजस्थान में इन दिनों पायलट और सीएम गहलोत के बीच सियासी जंग छिड़ी है।

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