-राजस्थान पुलिस एक्सीडेंट के वारंटी की तलाश में पहुंची बरेली

-फर्जी एड्रेस और ड्राइविंग लाइसेंस के चलते सम्मन नहीं हो पा रहा तामील

<-राजस्थान पुलिस एक्सीडेंट के वारंटी की तलाश में पहुंची बरेली

-फर्जी एड्रेस और ड्राइविंग लाइसेंस के चलते सम्मन नहीं हो पा रहा तामील

BAREILLY:

BAREILLY: राजस्थान पुलिस 11 साल पहले हुए एक्सीडेंट के वारंटी की तलाश में बरेली आई हुई है। वारंटी के गाजियाबाद और बरेली के फर्जी एड्रेस के चलते कोर्ट का नोटिस भी तामील नहीं हो पा रहा है। वारंटी के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला था वो भी फर्जी निकला। आरटीओ बरेली की रिपोर्ट में लाइसेंस इश्यू डेट पर संडे बताया जिस दिन लाइसेंस जारी ही नहीं होता है। सैटरडे को भी राजस्थान पुलिस बरेली में वारंटी की तलाश करती रही।

वर्ष 2004 में हुआ था एक्सीडेंट

राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के पादुकला थाना में वर्ष 2004 में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुलिस ने सरिया फैक्ट्री के ड्राइवर रुपेश कुमार पुत्र रामप्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा किया था, लेकिन उसके बाद से वह पेशी पर कभी नहीं आया। पेशी पर न आने पर राजस्थान की कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। जब वारंट तामील नहीं हुआ तो कोर्ट ने एसएचओ का स्पष्टीकरण मांग लिया और स्पेशल टीम भेजकर वारंट तामील कराने का आदेश जारी किया।

संडे को जारी हुआ फजर्ी लाइसेंस

पुलिस ने जब रुपेश को गिरफ्तार किया था तब उसने अपना एड्रेस ए-28 बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रीज एरिया गाजियाबाद लिखाया था। पुलिस ने जब इस एरिया और फैक्ट्री में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि रुपेश नाम का कोई शख्स नहीं रहता था। जिसके बाद पुलिस ने रुपेश के पास से मिले डीएल नंबर 6483 टी<राजस्थान पुलिस क्क् साल पहले हुए एक्सीडेंट के वारंटी की तलाश में बरेली आई हुई है। वारंटी के गाजियाबाद और बरेली के फर्जी एड्रेस के चलते कोर्ट का नोटिस भी तामील नहीं हो पा रहा है। वारंटी के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला था वो भी फर्जी निकला। आरटीओ बरेली की रिपोर्ट में लाइसेंस इश्यू डेट पर संडे बताया जिस दिन लाइसेंस जारी ही नहीं होता है। सैटरडे को भी राजस्थान पुलिस बरेली में वारंटी की तलाश करती रही।

वर्ष ख्00ब् में हुआ था एक्सीडेंट

राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के पादुकला थाना में वर्ष ख्00ब् में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुलिस ने सरिया फैक्ट्री के ड्राइवर रुपेश कुमार पुत्र रामप्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा किया था, लेकिन उसके बाद से वह पेशी पर कभी नहीं आया। पेशी पर न आने पर राजस्थान की कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। जब वारंट तामील नहीं हुआ तो कोर्ट ने एसएचओ का स्पष्टीकरण मांग लिया और स्पेशल टीम भेजकर वारंट तामील कराने का आदेश जारी किया।

संडे को जारी हुआ फजर्ी लाइसेंस

पुलिस ने जब रुपेश को गिरफ्तार किया था तब उसने अपना एड्रेस ए-ख्8 बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रीज एरिया गाजियाबाद लिखाया था। पुलिस ने जब इस एरिया और फैक्ट्री में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि रुपेश नाम का कोई शख्स नहीं रहता था। जिसके बाद पुलिस ने रुपेश के पास से मिले डीएल नंबर म्ब्8फ् टी//99 बरेली से उसका एड्रेस वैरीफाई कराया। लाइसेंस पर इश्यू होने की डेट ख्क् फरवरी क्999 लिखी हुई है। क्म् मई को बरेली आरटीओ ऑफिस से लाइसेंस अधिकारी ने रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया है कि उनके यहां से इस डेट में और इस नंबर का कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। यही नहीं जिस दिन लाइसेंस जारी होने की डेट है उस दिन संडे था। ऐसे में संडे को लाइसेंस जारी नहीं हो सकता है। बरेली पहुंचे राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल बजरंग लाल और सुभाष ने बताया कि वह रुपेश की तलाश कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पर उसका एड्रेस भ्7 स्टेशन रोड लिखा है। जबकि बरेली में इस तरह से कोई भी एड्रेस नहीं है।