नई दिल्ली (पीटीआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'भूमि पूजन' समारोह में हिस्सा लिया और मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। यह वो जगह है जिसको लेकर पांच सदियों से दो पक्षों के बीच विवाद चला था। ये विवाद आखिर शुुरु कहां से हुआ था और किस सन में क्या-क्या हुआ। आइए जानते हैं पूरी कहानी।

- 1528: मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ।

- 1885: महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद की जिला अदालत में याचिका दायर की और विवादित ढांचे के बाहर चबूतरा बनाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

- 1949: राम लला की मूर्तियों को विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के नीचे रखा गया।

- 1950: गोपाल सिमला विशारद ने राम लला की मूर्तियों की पूजा करने के अधिकार के लिए फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की।

- 1959: निर्मोही अखाड़ा ने इस स्थल पर कब्जा करने की मांग की।

- 1961: यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साइट पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।

- 1 फरवरी, 1986: स्थानीय अदालत ने सरकार को हिंदू उपासकों के लिए साइट खोलने का आदेश दिया।

- 14 अगस्त, 1989: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया।

- 6 दिसंबर, 1992: बाबरी मस्जिद ध्वस्त।

- 3 अप्रैल, 1993: 'अयोध्या अधिनियम में निश्चित क्षेत्र का अधिग्रहण' विवादित क्षेत्र में केंद्र द्वारा भूमि प्राप्त करने के लिए पारित किया गया।

- इस्माइल फारुकी द्वारा एक सहित कई रिट पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गईं, जो अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देती हैं।

- अनुच्छेद 139 एए के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली हाईकोर्ट, रिट पिटीशन को स्थानांतरित करती है, जो उच्च न्यायालय में लंबित थीं।

- 24 अक्टूबर, 1994: SC ने कहा कि ऐतिहासिक इस्माइल फारुकी मामले में मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं था।

- अप्रैल, 2002: हाईकोर्ट ने यह निर्धारित करने पर सुनवाई शुरू की कि विवादित स्थल का मालिक कौन है।

- मार्च 13, 2003: हाईकोर्ट ने कहा, असलम उर्फ ​​भूरे मामले में, अधिग्रहित भूमि पर किसी भी प्रकृति की किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है।

- 30 सितंबर, 2010: हाईकोर्ट ने 2: 1 बहुमत में, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला के बीच विवादित क्षेत्र के तीन-तरफा विभाजन का नियम बनाया।

- 9 मई, 2011: SC ने अयोध्या भूमि विवाद पर HC के फैसले को बरकरार रखा।

- 21 मार्च, 2017: सीजेआई जेएस खेहर ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच आउट-ऑफ-कोर्ट समझौता करने का सुझाव दिया।

- अगस्त 7, 2017: इलाहाबाद HC के 1994 के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों को सुनने के लिए SC ने तीन जजों की बेंच का गठन किया।

- फरवरी 8, 2018: SC ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की।

- जुलाई 20, 2018: SC ने फैसला सुनाया।

- 27 सितंबर 2018: SC ने मामले को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को सौंपने का फैसला किया। मामले की सुनवाई नवगठित तीन-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 29 अक्टूबर को की जानी थी।

- 29 अक्टूबर 2018: SC ने उचित पीठ के समक्ष जनवरी के पहले सप्ताह के लिए मामले को सुनिश्चित किया, जो सुनवाई का कार्यक्रम तय करता है।

- 24 दिसंबर 2018: SC ने 4 जनवरी, 2019 को मामले की सुनवाई के लिए याचिकाएं लेने का फैसला किया।

- 4 जनवरी, 2019: हाईकोर्ट का कहना है कि इसके द्वारा गठित एक उपयुक्त पीठ 10 जनवरी को शीर्षक मामले में सुनवाई की तारीख तय करने के लिए एक आदेश पारित करेगी।

- 8 जनवरी 2019: SC ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता और जस्टिस एस ए बोबडे, एन वी रमना, यू यू ललित और डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ का गठन किया।

- 10 जनवरी 2019: न्यायमूर्ति यू यू ललित ने एक नई पीठ के समक्ष 29 जनवरी की सुनवाई को फिर से जारी करने के लिए एससी को संकेत देने के लिए खुद को प्रेरित किया।

- 25 जनवरी 2019: एससी ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एस ए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस ए नाजेर शामिल हैं।

- 29 जनवरी 2019: केंद्र ने अधिग्रहित स्थल के आसपास 67 एकड़ अधिग्रहित भूमि को मूल मालिकों को वापस करने की अनुमति मांगी।

- अप्रैल 9, 2019: निर्मोही अखाड़ा ने अयोध्या स्थल के चारों ओर के मालिकों को अधिग्रहित भूमि वापस करने के लिए केंद्र सरकार की याचिका का विरोध किया।

- 9 मई 2019: 3-सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने SC में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- 10 मई 2019: SC मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक का समय देता है।

- जुलाई 11, 2019: SC ने "मध्यस्थता की प्रगति" पर रिपोर्ट मांगी।

- जुलाई 18, 2019: SC मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देता है, 1 अगस्त को परिणाम रिपोर्ट मांगता है।

- 1 अगस्त 2019: सील कवर में मध्यस्थता रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई।

- अगस्त 2, 2019: सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से दिन-प्रतिदिन सुनवाई का फैसला लिया क्योंकि मध्यस्थता विफल हो जाती है।

- 6 अगस्त, 2019: SC ने भूमि विवाद पर सुनवाई शुरू की।

- 4 अक्टूबर, 2019: SC का कहना है कि 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी, 17 नवंबर को फैसला आएगा।

- राज्य वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान करने के लिए SC ने यूपी सरकार को निर्देश दिया।

- 16 अक्टूबर, 2019: SC ने सुनवाई समाप्त की, फैसला सुरक्षित रखा।

- 9 नवंबर, 2019: राम लला को अयोध्या में विवादित भूमि का 2.77 एकड़ दिया गया। भूमि का कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। SC ने केंद्र और यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन एक प्रमुख स्थान पर आवंटित करें।

- 5 फरवरी, 2020: पीएम ने संसद में अयोध्या में राम मंदिर के लिए 15 सदस्यीय ट्रस्ट की घोषणा की।

- 19 फरवरी 2020: राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।

- 5 अगस्त 2020: पीएम मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए 'भूमि पूजन' किया।

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