लखनऊ (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यूपी के एक्साइज मिनिस्टर नितिन अग्रवाल ने कहा कि राम मंदिर क्षेत्र की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। संत धार्मिक स्थलों के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे चुके हैं।
2025 तक मंदिर परिसर का हो जाएगा मुख्य निर्माण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2020 को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। जिसके बाद से मंदिर बनने का काम चल रहा है। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पांच जज की बेंच ने 9 नवंबर, 2019 को अपना फैसला सुनाया था। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 2023 तक गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा। साथ ही 2024 तक तक मंदिर निर्माण और 2025 तक मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण हो जाएगा।

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