नई दिल्ली (पीटीआई)। दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यीआईडीएआई) ने बृहस्पतिवार को अपने संयुक्त बयान में कहा है कि आधार से लिए गए मोबाइल नंबर का सरकार दोबारा वेरीफिकेशन नहीं कराएगी। अटकलें लगाई जा रही थीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार से लिए मोबाइल नंबर का दोबारा वेरीफिकेशन कराना होगा। सरकार ने कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे तो वैकल्पिक पहचान और पते का प्रमाण देकर आधार से हुए मोबाइल नंबर का वेरीफिकेशन बदल सकता है।

नया सिम आधार से नहीं, बंद नहीं होगा पुराना
संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार से नया सिम जारी करने पर रोक लगाई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब मोबाइल कंपनियां आधार के जरिए ई-केवाईसी नहीं कर सकेंगीं। लेकिन कोर्ट ने आधार के जरिए लिए गए पुराने नंबरों को बंद करने लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। यही वजह है कि सरकार पुराने नंबरों की री वेरीफिकेशन नहीं कराएगी। कुछ खबरों के जरिए अटकलें लगाई जा रही थी कि आधार के जरिए ई वेरीफिकेशन के बाद जारी किए गए मोबाइल नंबरों को नये दस्तावेजों से री वेरीफिकेशन कराना होगा। ऐसा नहीं हो पाने पर नंबर बंद हो सकते हैं।

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