जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को जीएसटी काउंसिल ने दी सुविधा

फाइनल और समरी सेल्स रिटर्न में टैक्स का कर सकेंगे मिलान

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PRAYAGRAJ: जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए गुड न्यूज है. अब व्यापारियों को टैक्स की देनदारी रिपोर्ट देखने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. व्यापारी अब अपनी घोषित टैक्स देनदारी के साथ ही अपने फाइनल और समरी सेल्स रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान कर सकेंगे. जीएसटीएन द्वारा की गई इस व्यवस्था का लाभ व्यापारियों को मिलने लगा है. बुधवार से यह नया नियम लागू कर दिया गया है.

देखने और डाउनलोड की सुविधा

जीएसटी नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को फाइनल सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-1 में घोषित टैक्स देनदारी पर रिपोर्ट देखने और डाउनलोड करने की सुविधा दी है. इसके साथ ही फॉर्म जीएसटीआर-3 बी यानी समरी सेल्स रिटर्न में घोषित और दिए गए रिटर्न को भी देखा जा सकेगा. जीएसटीआर-1 जहां अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल किया जाता है, वहीं जीएसटीआर-3बी अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल किया जाता है.

देनदारियां देख सकेंगे टैक्सपेयर्स

जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी को अलग-अलग फाइल किया जाता है, लेकिन अभी तक की व्यवस्था के अनुसार दोनों फार्म को एक ही जगह पर नहीं देखा जा सकता. इससे व्यापारियों को काफी दिक्कत होती थी. अब दोनों फार्म में घोषित देनदारी को एक ही जगह पर आसानी से देखा जा सकेगा. इस नई सुविधा से टैक्सपेयर्स के लिए अपनी दोनों देनदारियों को एक ही जगह पर देखना संभव हो गया है और वे इनकी तुलना कर सकेंगे.

जीएसटी पोर्टल पर मिलेगी सुविधा

इसके अलावा जीएसटीएन ने जीएसटीआर 3बी में क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट और सप्लायर द्वारा अपलोड किए गए रिटर्न के आधार पर जीएसटीआर 2ए में अपडेट डाटा से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई है. टैक्सपेयर्स को यह सुविधा जीएसटी पोर्टल के रिटर्न डैशबोर्ड पर 'कम्पेरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड आईटीसी क्लेम्ड' हेडिंग के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है.