स्लग: रांची डीटीओ ने बाइक-स्कूटी, कार का निबंधन शुल्क तय किया, 1100 के बजाय 2000 वसूल रहे थे

-नई गाडि़यों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शोरूम से ही होना है

-कस्टमर्स की जेब काट रहे शोरूम संचालक

RANCHI (15 Dec): गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के बदले अब डीलर कस्टमर्स से अधिक पैसे नहीं वसूल सकेंगे। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी डीलर्स को निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन की जो राशि तय है, उससे अधिक पैसा ना वसूलें। रांची डीटीओ ने जारी आदेश में कहा है बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए 1100 रुपए लिया जाए और कार का रजिस्ट्रेशन 1600 रुपए में किया जाए। इसमें वन टाइम टैक्स अलग से लिया जाएगा। गौरतलब हो कि रांची में नई गाड़ी खरीदने के साथ जबसे रजिस्ट्रेशन नम्बर भी शोरूम से मिलने लगा है, तब से कस्टमर्स की जेब कटनी शुरू हो गई है। बाइक का रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ 1100 रुपए है, जबकि शोरूम हर कस्टमर से औसतन दो हजार रुपए से अधिक की वसूली कर रहे हैं। ग्राहकों की शिकायत के बावजूद शोरूम संचालकों की मनमानी जारी थी।

परिवहन विभाग ने जारी किया रजिस्ट्रेशन रेट

बाइक-स्कूटी

रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए

वाहन जांच शुल्क 200 रुपए

स्मार्ट कार्ड शुल्क 200 रुपए

सर्विस चार्ज 36 रुपए

स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग 42.70 रुपए

अस्थाई रजिस्ट्रेशन 386 रुपए

टोटल 1164 रुपए 70 पैसा

वन टाइम टैक्स

-100 सीसी से कम बाइक या स्कूटी के लिए 1600 रुपए या गाड़ी के दाम का तीन परसेंट दोनों में से जो अधिक हो।

-100 सीसी से ऊपर बाइक या स्कूटी के लिए 1800 रुपए या गाड़ी के दाम का तीन परसेंट दोनो में से जो अधिक हो।

फोर व्हीलर(कार, जीप, ओमनी 10 सीटर)

रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपए

वाहन जांच शुल्क 400 रुपए

स्मार्ट कार्ड शुल्क 200 रुपए

सर्विस चार्ज 72 रुपए

स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग 42. 70 रुपए

अस्थाई रजिस्ट्रेशन 672 रुपए

टोटल 1791 रुपए 70 पैसा

वन टाइम टैक्स

मोटर कार थ्री या फाइव सीटर

-9000 रुपए या गाड़ी के दाम का तीन परसेंट दोनो में जो अधिक हो।

मोटर कार सिक्स टू सेवेन सीटर

-20000 रुपए या गाड़ी के दाम का चार परसेंट दोनों में जो अधिक हो

मोटर कार एइट टू 10 सीटर

-25000 रुपए या गाड़ी के दाम का पांच परसेंट दोनो में जो अधिक हो

वर्जन

बहुत सारे कस्टमर्स जो डीलर प्वाइंट से रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उनकी शिकायत मिल रही थी कि शोरूम वाले अधिक पैसा वसूल रहे हैं। इसलिए यह रेट जारी कर दिया गया है। इससे डीलर मनमानी वसूली नहीं कर सकेंगे।

-नागेंद्र पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची