- माना जाएगा आचार-संहिता का उल्लंघन होगी कार्रवाई

BAREILLY: विस चुनाव की तैयारियों में जुटे उम्मीदवार प्रचार-प्रसार के लिए किसी धार्मिक स्थल को अपना ठिकाना नहीं बना सकेंगे। यदि वह ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग ने विस चुनाव के धार्मिक स्थल को दूर रखा है। वोटर्स को लुभाने के लिए जातिगत भावनाओं की अपील करने वालों के खिलाफ भी आचार-संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

लेनी होगी लिखित अनुमति

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद, चर्च और मंदिर या अन्य पूजा स्थल का इस्तेमाल चुनाव अभियान के मंच के रूप में नहीं किया जा सकता है। जिस भी प्लेस पर उम्मीदवार मंच के जरिए सम्बोधित करते हैं उस प्लेस के मालिक से लिखित अनुमति जरूरी है। साथ ही इसकी प्रति रिटर्निग ऑफिसर को तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

जाति विशेष पर आरोप नहीं

जातिगत और साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील पर भी रोक है। ऐसा करने पर आचार-संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग का ऐसा मानना है कि अपने फायदे के लिए किसी एक वर्ग पर आरोप-प्रत्यारोप कर वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाना है। जो उचित नहीं है।