दिया था नोटिस

बाउंड्री रोड स्थित बंगला नंबर 22 बी में अवैध निर्माणकर्ता ने बंगले के पीछे की ओर दीवार बना ली थी, जिसका कैंट बोर्ड ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के एवज में अवैध निर्माणकर्ता अपील के लिए मध्य कमांड चला गया है। जहां से भी उसे राहत नहीं मिली। उसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ले।

नहीं मिली राहत, होगी कार्रवाई

22 बी के हर मामले में कैंट बोर्ड के खिलाफ स्टे देने वाली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणकर्ता की अपील को खारिज ही कर दिया। वहीं अब कैंट बोर्ड कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर सकती है। ऐसा पहली बार होगा जब कैंट बोर्ड का बुल्डोजर 22 बी पर पड़ेगा।

'हाईकोर्ट से 22 बी पर स्टे नहीं मिला है। हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। ताकि लोगों में मैसेज जा सके कि सिर्फ छोटे-मोटे निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होती बड़ों पर भी होती है.'

- डॉ। डीएन यादव, सीईओ कैंट बोर्ड

15 दिनों में हटाना होगा टॉवर

कैंट बोर्ड को हाईकोर्ट से एक और बड़ी राहत मिली है। रंगसाज मोहल्ला स्थित 32-ए मकान नंबर में हाईकोर्ट के ऑर्डर के हटाने में बाद भी लगे टॉवर में सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया है कि अगले 15 दिनों में टॉवर हट जाना चाहिए। वरना इसे कोर्ट का कंटैंप्ट माना जाएगा। कैंट बोर्ड पीआरओ एमए जफर ने बताया कि कोर्ट ने टॉवर हटाने के ऑर्डर दिए थे, जिसके बाद उसे हटा भी लिया भी गया था। उसके बाद टॉवर को दोबारा लगा दिया था।