--एसडीओ ने जारी किए निर्देश

रांची : अब रांची सदर में रात दस बजे के बाद बैंड बाजा, डीजे बजाया तो खैर नहीं। अब न बरात में रात दस बजे बाजा बजा सकते हैं, न पटाखा छोड़ सकते हैं और न बरात लगाकर सड़क जाम कर सकते हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी भोर सिंह यादव ने यह फरमान सोमवार की रात जारी कर दिया है। इसे संध्या सात बजे से लागू कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विवाह मंडप, बैंक्वेंट हाल, क्लब आदि अपने यहां बरात एवं अपने परिसर में बजाए जा रहे गाने को मधुर आवाज में रखे। यह पूर्णत: सुनिश्चित करें कि रात दस बजे के बाद किसी प्रकार का कोई गाना नहीं बजेगा न ध्वनि प्रदूषण होगा। यही नहीं, सभी विवाह मंडपों, क्लबों एवं बैंक्वेंट हालों को यह आदेश दिया गया कि वे बरात से अनुबंध कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा रास्ते में कोई पटाखा न छोड़े। संबंधित थाना प्रभारी को यह जिम्मेदारी दी गई है वे आदेश का अनुपालन करें। यदि किसी ने उल्लंघन किया तो भादंवि की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।