RANCHI : रिम्स को जल्द ही 28 नए सीनियर डॉक्टर मिलेंगे। रिम्स प्रबंधन ने टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट में दो, कार्डियोलॉजी में तीन, एनेस्थिसिया में सात, रेडियोलॉजी में चह, रेडियोथेरेपी में एक, न्यूरो सर्जरी में तीन, यूरोलॉजी में एक, पेडियाट्रिक सर्जरी में एक, डेंटिस्ट्री में दो और पीएमआर में दो पदों पर बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर सीनियर डॉक्टर्स की बहाली तीन साल के लिए की जाएगी। आवेदन मिलने के बाद उम्मीदवारों का इंटरव्यू छह जनवरी को सुबह नौ बजे से लिया जाएगा।

यह है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस अथवा बीडीएस की डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और संस्थान से एमडी,एमएस,डीएनबी, एमडीएस, एमसीएच। क्राइटेरिया को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही सीनियर रेसीडेंस के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर बहाल होने वालों को पीबी-3-15,600-39100 रुपए के साथ 66 जीपी और एनपीए के साथ ही रिम्स रेगुलेशन 2014 के तहत अन्य अलाउंस मिलेगा।

आवेदन के लिए ये है उम्र सीमा

कैटेगरी उम्र सीमा

जेनरल 35

एसटी व एससी 40

बीसी वन व टू 38

आर्थोपेडिक्स फिजिकल हैंडिकैप्ड के लिए

जेनरल 43

एससी व एससी 48

बीसी वन व टू 46

(नोट: गवर्नमेंट स्टाफ्स और महिलाओं को नियमों के तहत छूट दी जाएगी। )

किस विभाग में कितने पद

विभाग पदों की संख्या

टीबी एंड चेस्ट 2

कार्डियोलॉजी 3

एनेस्थिसिया 7

रेडियोलॉजी 6

रेडियोथेरेपी 1

न्यूरो सर्जरी 3

युरोलॉजी 1

पेडियाट्रिक सर्जरी 1

डेंटिस्ट्री 2

पीएमआर 2

ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी

-इंटरव्यू के समय सभी मूल सर्टिफिकेट की कॉपी

-एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अलग फार्म भरना होगा

-सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, अप्लीकेशन फार्म

-अधूरे फार्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा

-तीन साल की अवधि के लिए होगी नियुक्ति

-सीनियर रेसीडेंट के लिए कैंडिडेट को उसी फील्ड में तीन साल का अनुभव नही है जरूरी

-गवर्नमेंट स्टाफ और सेमी गवर्नमेंट स्टाफ को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा

-कैंडिडेट का भारत का नागरिक होना जरूरी

-रिम्स में काम करने के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस की नहीं होगी इजाजत

-इंटरव्यू में आने के लिए कैंडिडेट्स को टीए डीए नहीं दिया जाएगा

- झारखंड सरकार के नियमों के तहत आरक्षण कीि नीतियों का होगा पालन। सरकार के आदेश के अनुसार बदलाव किया जा सकता है