RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट से 34वें नेशनल गेम्स घोटाला मामले में आरोपित आयोजन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष आरके आनंद को राहत मिली है। जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने 17 अक्टूबर तक उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने आरके आनंद से कहा कि एसीबी की ओर से बयान दर्ज करने के लिए नोटिस दिए जाने के 72 घंटे के अंदर उन्हें अपना बयान दर्ज कराना होगा। उक्त बयान के बाद एसीबी को इस मामले की अपडेट केस डायरी अदालत में दाखिल करनी होगी। इसके अलावा एसीबी से जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

क्या है मामला

दरअसल 34वें नेशनल गेम्स के आयोजन में बरती गई अनियमितता के मामले में एसीबी ने आयोजन समिति के अध्यक्ष आरके आनंद के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। आरके आनंद की ओर से प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को निरस्त करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान आरके आनंद की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देना गलत है। आयोजन के लिए टेंडर सीएम व विभागीय मंत्री के स्तर से हुए हैं। इसमें आयोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आयोजन समिति को सोसाइटी माना गया था और इसके सेवा और दायित्व का लिखित प्रारूप तैयार किया गया था। सरकार की ओर से 30 सिंतबर 2009 को एक पत्र लिखकर टेंडर से संबंधित सभी दस्तावेज आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष को सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद टेंडर से संबंधित सभी दस्तावेज कोषाध्यक्ष को सौंप दिए गए। इसलिए अनियमितता में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

क्या बोले एसीबी वकील

इस पर एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्रार्थी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मिले हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उनकी ओर से अदालत से समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने एसीबी को समय देते हुए अपडेट केस डायरी और आरके आनंद की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब तलब किया है।