- नगर निगम ने नई व्यवस्था की है जारी, 15 कंपनियों के पास अधिकार

- अवैध तरीके से होर्डिग लगाकर कमाई कर रही एजेंसियों पर होगी कार्रवाई

अगर आप भी अपनी दुकान या किसी अन्य तरह के बिजनेस का प्रचार होर्डिग के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रांची नगर निगम ने नई व्यवस्था की है, जिसके तहत केवल रजिस्टर्ड एजेंसियों की होर्डिग्स में ही प्रचार के लिए फ्लेक्स लगाए जा सकेंगे। इन हार्डिंग्स पर लोग 15 दिन या मंथली किराए के आधार पर प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। इसके लिए निगम से इजाजत लेनी होगी।

शहर में 15 रजिस्टर्ड एजेंसियां

रांची शहर के हर प्रमुख चौक-चौराहे से लेकर सभी जगहों पर रांची नगर निगम का होर्डिग लगाया गया है। इन होर्डिंग्स को नगर निगम द्वारा 15 एजेंसी का चयन कर किराये पर दे दिया गया है। इन 15 एजेंसी के द्वारा ही लोगों से प्रचार-प्रसार करने के लिए पैसा लिया जाएगा। इसके बदले में रांची नगर निगम को एजेंसी द्वारा 255 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया दिया जाना है।

रेट बढ़ाने की है तैयारी

नगर निगम द्वारा एजेंसियों का रेट भी सलाना बढ़ाया जाता है। पिछले साल यानी 2019 -20 में निगम द्वारा पांच परसेंट दर बढ़ाई गई थी। इस बार भी 2020-21 में निगम द्वारा हार्डिंग की दर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। हार्डिंग के माध्यम से भी रांची निगम नगर निगम को अच्छा-खासा राजस्व मिलता है।

राजस्व का भी होता है नुकसान

नगर निगम द्वारा 15 एजेंसी ही रजिस्टर्ड है, जो शहर में होर्डिंग के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना नगर निगम के परमिशन के कई जगह छोटे-छोटे हार्डिंग लगा देते हैं और उससे लोगों से पैसा वसूलते हैं। इसके बदले में इन छोटे-मोटे होर्डिंग से जो पैसा एजेंसी को आता है, वह नगर निगम को नहीं दिया जाता है, इससे निगम को अच्छा खासा राजस्व का नुकसान भी होता है। हालांकि, रांची नगर निगम द्वारा कई बार ऐसे होर्डिंग्स को हटाने का अभियान भी चलाया गया है। इसके बावजूद कई जगह अवैध होर्डिंग लगाकर लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं।