- एक सितंबर से डीएल समेत कई नियमों में भी हुए बदलाव

- अब एक साल पहले करा सकते हैं डीएल रिन्युअल

- एक्सपायर होने पर मिलने वाला एक माह का ग्रेस पीरियड भी खत्म

GORAKHPUR: परिवहन विभाग द्वारा अचानक किए गए बदलाव के बाद आम पब्लिक सकते में है। इतने बदलाव एक साथ हुए हैं कि डेली एक नए नियम की जानकारी पब्लिक को हो रही है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक सितंबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी कई बदलाव लागू हो गए हैं। अब डीएल एक्सपायर होने से पहले ही नया लाइसेंस बनवाना होगा। एक माह का मिलने वाला ग्रेस पीरियड नए नियमों के तहत खत्म कर दिया गया है। यानी एक्सपायरी डेट से पहले ही एप्लीकेंट को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। अभी तक डीएल की एक्सपायरी खत्म होने के बाद लाइसेंस धारक को एक महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता था ताकि एप्लीकेंट लाइसेंस का रिन्युअल करा सके। अब इस पीरियड को खत्म कर दिया गया है। एक्सपायर होने के बाद अब डीएल धारक को मौका नहीं मिलेगा। उसे एक बार फिर से डीएल की आवेदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

टेस्ट के नियम में भी बदलाव

डीएल की एक्सपायरी डेट बीतने के बाद यानि एक्सपायरी डेट से पांच साल के पीरियड में अगर लाइसेंस धारक अपना डीएल बनवाता है तो उसे टेस्ट से छूट मिल जाती थी। अब इसे घटाकर एक साल कर दिया गया है। अगर इस पीरियड में अपना लाइसेंस डीएल धारक नहीं बनवा सका तो उसे पूरी टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं अभी तक लाइसेंस धारक एक साल पहले भी रिन्युअल करा सकता था। नए नियम के तहत इसमें भी बदलाव हुआ है।

डिस्ट्रिक्ट की बाध्यता खत्म

अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य के किसी जिले का रहने वाला है तो वह अपना डीएल वहां भी बनवा सकेगा जहां वह वर्तमान में रह रहा है या जॉब कर रहा है। एप्लीकेंट को अपने मूल जिले का प्रमाण देना होगा। उसी के आधार पर डीएल जारी हो जाएगा। जिले की बाध्यता को भी एक सितंबर से खत्म कर दिया गया है।

मूल पते पर पहुंचेगा डीएल

आवेदन के समय एप्लीकेंट जिस पते का जिक्र करेगा, डीएल उसी स्थान पर बाई पोस्ट भेजा जाएगा। इसके बाद भी समय से डीएल ना पहुंचने की स्थिति में एप्लीकेंट टोल फ्री नंबर यूज कर सकता है।

टोल फ्री नंबर देगा परेशानियों से राहत

परिवहन विभाग ने लाइसेंस को लेकर आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए हेल्प डेस्क शुरू कर दी है। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-1800-152 जारी किया है। इस पर बात करके एप्लीकेंट अपने डीएल को ट्रेस कर सकता है।

फैक्ट फिगर

न्यू मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन - 1000

मोटर साइकिल रिन्युअल - 2000

कार का रिन्युअल- 1500

भारी वाहन का रिन्युअल- 4000

शहर में कुल वाहनों की संख्या- करीब 8 लाख

वर्जन

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई बदलाव किए गए हैं। उनमें से एक नियम ये भी है। नए नियमावली के हिसाब से अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए गए हैं।

श्याल लाल, आरटीओ प्रशासन