5 हजार का देना होगा जुर्माना मॉडिफाइड बाइक पकड़ी जाने पर

2 सितंबर से आरटीओ प्रवर्तन दल चलाएगा अभियान

25 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा नाबालिगों की ड्राइविंग पर

5 हजार रुपए का चालान होगा रोड सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर

50 रुपए से 500 रुपए तक चालान होगा सड़क पर जाम लगाने पर

मेरठ (ब्यूरो)। ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी और बाइक के मनचाहे मॉडिफिकेशन पर अब जुर्माना देना होगा। ऐसे वाहनों की धरपकड़ के लिए आरटीओ विभाग दो सितंबर यानि कल से अभियान चलाएगा। गौरतलब है कि एक सितंबर से पूरे प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में नया संशोधन लागू हो रहा है। इसके तहत टै्रफिक के नियम का पालन ना करने वालों पर जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ इस एक्ट में कुछ बदलाव को गंभीरता से लागू किया गया है। जिसमें बाइक के मॉडिफिकेशन से लेकर स्टंटबाजी को भी जुर्माने की श्रेणी में शामिल किया गया है।

कल से चलेगा अभियान
इसके तहत 1 सितंबर यानि आज से यह कानून लागू हो जाएगा। इसके अलावा 2 सितंबर यानि सोमवार से आरटीओ की ओर से इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाकर धरपकड़ की जाएगी।

मॉडिफाई बाइक पर नजर
इस कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता को जिम्मेदार माना जाएगा और नाबालिग के पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट के कार चलाने, ओवर-स्पीडिंग, गलत तरीके से कार चलाने, बिना इंश्योरेंस के कार चलाने, यात्री या भाड़ा वाहनों में ओवरलोड पर जुर्माने में वृद्धि के साथ साथ बाइक के साइलेंसर से लेकर हैंडिल और अन्य प्रकार के बदलाव पर नजर रखी जाएगी। यदि दोपहिया वाहन में बदलाव यातायात के नियमों के अनुसार या रोड सेफ्टी के मानकों के अनुसार नही होगा तो भी ऑनरोड चेकिंग के दौरान वाहन का पांच हजार रुपए का चालान काटा जाएगा।

स्कूलों के आसपास होगी चेकिंग
अभियान के तहत शहर के स्कूलों की छुट्टी के समय आरटीओ प्रवर्तन दल समेत ट्रैफिक पुलिस चेकिंग अभियान चलाएगी। इसमें नाबालिग के वाहन की चेकिंग से लेकर स्टंट करने वाले वाहन चालकों की धरपकड़ की जाएगी। आमतौर पर देखा जा रहा है कि स्टंट के कारण हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसको देखते हुए प्राथमिकता पर स्टंटबाजों पर नजर रखी जाएगी। लाइसेंस निरस्त से लेकर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

जाम लगाने पर कार्रवाई
इसके साथ ही शहर में जाम के प्रमुख स्थानों पर चेकिंग अभियान चलेगा। इस अभियान के दौरान जाम लगाने वाले कमर्शियल व प्राइवेट दोनो प्रकार के वाहन चालकों का प्रति घंटे के हिसाब से 50 रुपए से 500 रुपए तक चालान काटा जाएगा। बेतरतीब गाड़ी चलाने व खड़ी करने पर तुरंत चालान की कार्रवाई झेलनी होगी। कुल मिलाकर जिस वाहन की वजह से जितने देर जाम लगेगा उस पर जुर्माना उतना ही अधिक लगेगा।

मोटर व्हीकल एक्ट को और अधिक सख्त बनाया गया है ताकि वाहन चालक इसका गंभीरता से पालन करें। कुछ नियमों की अनदेखी अधिक हो रही थी अब उनके लिए भी विशेष रुप से कार्य योजना बनाई गई है। 2 सितंबर से कुछ नए बिंदुओं पर भी चेकिंग की जाएगी.
दिनेश कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन