वाइन शॉप पर सेल्समैन रखने के लिए तय हुई पॉलिसी, पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य

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PRAYAGRAJ: ठेके की वाइनशाप पर सेल्समैन का काम करने वालों को भी अब इंटरव्यू फेस करना होगा. पुलिस विभाग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा. आधार या वोटर आईडी कार्ड की फोटो स्टेट कापी सब्मिट करनी होगी. आबकारी विभाग का ओके मिलने पर ही उसकी किसी शॉप पर नियुक्ति की जा सकेगी.

अब तक चलती थी ठेकेदार की मर्जी

वाइन शॉप चाहे अंग्रेजी शराब की हो या देशी शराब की, अब की व्यवस्था के अनुसार इन पर ठेकेदार अपनी पसंद के लोगों को रिक्रूट करते हैं. जबकि छत्तीशगढ़ जैसे स्टेट में भी दुकानों पर सेल्समैन का काम करने वालों का पूरा डिटेल लिया जाता है. उन्हें बकायदा आईडी कार्ड जारी किया जाता है. इसके बिना कोई सेल्समैन का काम नहीं कर सकता. अब यह व्यवस्था यूपी में लागू होने जा रही है. टारगेट है आपराधिक छवि वाले लोगों को शराब के ठेकों से दूर करना.

बेदाग छवि व पेशेंस है तो नौकरी पक्की

शराब के ठेके पर आए दिन कहीं न कहीं विवाद की घटनाएं विभाग तक पहुंच रही हैं. ज्यादातर मामलों में सेल्समैन की तुनकमिजाजी को कारण बताया जा रहा है. ऐसी स्थिति पर लगाम लगाने का तोड़ विभाग ने निकाल लिया है. आबकारी अधिकारी ने शराब व बियर की दुकानों पर सेल्समैल रखने में ठेकेदारों की मनमानी में ब्रेक लगा दिया है. नौकरी से पूर्व सेल्समैन को पुलिस विभाग से जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा. इसके साथ बाकायदा इंटरव्यू भी होगा. प्रक्रिया को पास करने के बाद ही कोई व्यक्ति ठेके पर सेल्समैन की नौकरी कर सकेगा.

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इंटरव्यू में इसे परखा जायेगा

आबकारी अधिकारी के सामने ठेकेदार और सेल्समैन दोनों पेश होंगे.

आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र के साथ आधार या वोटर आईडी के साथ मार्कशीट दिखानी होगी.

डाक्यूमेंट्स कम्प्लीट होने पर ही सम्बंधित व्यक्ति का इंटरव्यू होगा.

सेल्समैन का पेशेंस व उसकी पर्सनैलिटी को चेक की जाएगी.

हाइपर होकर बात करने वाले को विभाग बगैर सोचे रिजेक्ट कर देगा

सेल्समैन का चरित्र प्रमाण पत्र के साथ आधार या वोटर आईडी जमा कराया जाएगा. उसे खुद विभाग में चल कर आना होगा. सवाल जवाब भी किए जाएंगे. सही जवाब व डाक्यूमेंट जमा करने वाले को ही सेल्समैन रिक्रूट किया जायेगा.

-संदीप बिहारी मोडवेल,

जिला आबकारी अधिकारी