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KANPUR: करीब 20 साल से चल रहे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले पर हाल ही में दोबारा जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि हमेशा ही सलमान अपने केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहते हैं, लेकिन इस बार वह किसी वजह से कोर्ट में नहीं पहुंच सकें। जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके वकील को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर सलमान खान अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं आते हैं तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हांलाकि कोर्ट ने सलमान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें सुनवाई की अगली डेट दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई दो महीने बाद 27 सितंबर 2019 को होगी।

क्या था पूरा मामला

दरअसल, 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके को-स्टार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था, जिस पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस केस के चलते सलमान को समय-समय पर कोर्ट में सुनवाई के लिए भी जाना पड़ता ह

सुनाई गई है पांच साल की सजा

5 अप्रैल 2018 को निचली अदालत ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जिला एवं सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त बेल दी थी। इस मामले में अभी भी कार्रवाई हो रही है।

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सलमान पर शिकार मामले से जुड़े चार केस

भवड़ चिंकारा शिकार

27 सितंबर 1998 को सलमान पर जोधपुर के पास भवड़ गांव के बोर्ड पर एक चिंकारा का शिकार करने का आरोप।

घोड़ा फार्म में शिकार

28 सितंबर 1998 की रात को घोड़ा फॉर्म के पास जोधपुर के ओसियन में दो चिंकारा का शिकार करने का आरोप।

आर्म्स एक्ट

15 अक्टूबर 1998 को उनके होटल के कमरे से एक 0।32 बोर की रिवॉल्वर और 0।22 बोर की रायफल बरामद की गई थी।

कांकणी काला हिरण केस

2 अक्टूबर 1998 को उनपर और तब्बू, सोनाली, नीलम व सैफ पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा।

क्या हुआ इस केस में

17 फरवरी 2006 को कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के विरोधमें सलमान खान ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

क्या हुआ इस केस में

10 अप्रैल 2006 को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। फैसले के खिलाफ उन्होंने याचिका दी लेकिन 25 जुलाई 2017 को इसे खारिज करते हुए उन्हें दोषी पाया गया।

क्या हुआ इस केस में

18 जनवरी 2017 को सलमान को कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया।

क्या हुआ इस केस में

5 साल की सजा मिली सलमान खान को। जबकि इसी मामले में जोधपुर की अदालत ने तब्बू, सोनाली बेंदे्र, नीलम और सैफ अली खान को बरी कर दिया।

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