आर्म्स एक्ट के अंडर मिली 5 साल की सजा पर फिर से विचार करने के लिए बॉलीवुड के 'मुन्ना भाई'  ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी. फ्राइडे को जस्टिस पी सदाशिवम और बी एस चौहान की बेंच ने 21 मार्च के डिसीजन पर रिव्यू करने से इनकार कर दिया. पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद बॉलिवुड एक्टर के पास कोर्ट के थ्रू राहत पाने के लिए अब सिर्फ क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने का ही आप्शन बचा है.

1993 मुंबई बम ब्लास्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई थी. उन्हें 18 अप्रैल तक सरेंडर करना था, लेकिन 17 अप्रैल को कोर्ट ने उनकी पिटीशन पर प्रोफेशनल रीजन के बेस पर सरेंडर के लिए 4 वीक का टाइम दे दिया था. उन्हें अभी 5 साल की सजा में से 42 मंथ और जेल में बिताने हैं.

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