नई दिल्ली (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोरोनो वायरस मामलों में वृद्धि के कारण चल रहे वैश्विक डर के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के स्थगन की मांग पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चूंकि होली के चलते कोर्ट में एक हफ्ते की छुट्टी है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने वैकेशन जस्टिस यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस के समक्ष अपनी याचिका रखी। मगर जस्टिस ने इस केस पर अगली तारीख देखते हुए कहा कि यह कोई इमरजेंसी नहीं है। 16 मार्च को जब अदालत दोबारा खुले तब नियमित पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया जा सकता है।

कोरोना के डर से स्थगन की मांग

बता दें शीर्ष अदालत को होली पर एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जो अदालत के खुलने तक इंतजार नहीं कर सकता। अदालत ने कहा, "आप 16 मार्च को नियमित पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं। अग्रवाल ने पीठ के समक्ष दलील दी कि आईपीएल 2020 इस बार 29 मार्च से शुरू होगा। फिर भी, सुरक्षा उपायों पर कोई रोक नहीं है। मैचों के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार का खतरा है। आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग मैच देखने के लिए इकट्ठा होते हैं।

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