नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटीशन (एसएलपी) को खारिज कर दिया जिसमें उसने 1946 के फैजाबाद कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट ने 1946 फैजाबाद कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शिया वक्फ बोर्ड द्वारा दायर सिंगल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है। अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी द्वारा बनाई गई थी। न्यायालय के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना अनुचित है।

ऐतिहासिक फैसला के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने संवेदनशील रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने के दौरान यह कहा। शीर्ष अदालत ने 40 दिनों के लिए एक दिन के आधार पर मामले की सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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