नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को चंदन ड्रग्स मामले में कथित संलिप्तता के लिए गुरुवार को जमानत दे दी। रागिनी ने विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसने पिछले साल 3 नवंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उसे राहत दी।

पिछले साल सितंबर को किया गया था अरेस्ट
रागिनी को रेव पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में कस्टमर को साइकेडेलिक ड्रग्स की आपूर्ति में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग पेडिंग रैकेट के साथ उसके कथित संबंध के आरोपों के कारण पिछले साल 4 सितंबर को बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत ड्रग्स मामले में उसकी कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज किया गया था।

रागिनी ने आरोपों को बताया था झूठा
केस सामने आने के बाद रागिनी ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष ने उसे जनता को आकर्षित करने के लिए झूठे मामले में फंसाया था। उसने दावा किया कि उसे आरोपी बनाया गया था और 100 दिनों तक जेल में रही। हालांकि उसके पास से कोई भी ड्रग बरामद नहीं हुआ था।

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