दरवेश सिंह हत्याकांड

नई दिल्ली-आगरा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार कौंसिल की अध्यक्ष दरवेश सिंह की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर विचार करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाई कोर्ट में अपनी मांग रखने का सुझाव दिया है। वकील इंदू कौल ने दरवेश की हत्या की सीबीआई से जांच कराने और उनके परिवार को मुआवजा देने के अलावा महिला वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी।

मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि इसमें विशेष तौर पर एक घटना की सीबीआई से जांच और उसके परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। यह मांग संबंधित हाईकोर्ट में भी की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में एक घटना को सामान्य तौर पर पेश किया गया है। एक घटना को आम घटनाओं की तरह नहीं पेश किया जा सकता। याची की ओर से यह कहे जाने पर कि याचिका में देशभर की अदालतों में महिला वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी मुद्दा उठाया गया है, पीठ ने इसके लिए अलग से याचिका दाखिल करने को कहा।

बता दें कि दरवेश यादव उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थीं। अध्यक्ष चुने जाने के दो दिन बाद ही 12 जून को आगरा जिला अदालत परिसर स्थित चेंबर में गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हें उनके स्वागत समारोह में साथी वकील मनीष शर्मा ने ही गोली मारी थी। दरवेश को गोली मारने के बाद मनीष ने खुद को भी गोली मार ली थी। आरोपित की भी लगभग दस दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।