सर्वोच्च न्यायालय ने जतायी नाराजगी

कॉल ड्रॉप होने पर ग्राहकों को जुर्माना दिए जाने के ट्राई के फैसले को लेकर टेलिकॉम ऑपरेटर्स की ओर से दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए उन्हें समस्या का हल ढूंढने के लिए कहा है। SC ने ऑपेरटर्स की ओर से ट्राई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति तो जताई है, लेकिन ऑपरेटर्स को फटकारते हुए अदालत ने यह भी कहा कि आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं। साथ ही उसने इस पर स्टे देने से इंकार कर दिया है। कंपनियों की ओर से  ट्राई की ओर से बीते साल अक्टूबर में जारी किए गए आदेश को हाई कोर्ट द्वारा जारी रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ट्राई ने अपने आदेश में कंपनियों को एक रुपये प्रति कॉल ड्रॉप का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है।

हाई कोर्ट ने ट्राई के फैसले को माना था सही

इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों को गलत माना था। कोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में उपभोक्ताओं को कंपनियों द्वारा हर्जाना देने का भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) का नियमन (फैसला) बरकरार रखा था। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी तथा न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया था।

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