तीन अलग-अलग गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर

PRAYAGRAJ: प्राण घातक हमले के घूरपुर थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त शिव कुमारी की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। इसी तरह धोखाधड़ी के आरोपित ज्ञान वीरेन्द्र सिलवेस्टर पुत्र स्व। जायस सिलवेस्टर थाना सोरांव की अग्रिम जमानत अर्जी भी अपर जिला जज दिनेश चंद्र ने खारिज कर दी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने प्राण घातक हमले में कोर्ट को बताया कि अभियुक्त शिव कुमारी के इशारे पर अंकित केसरवानी की हत्या की नीयत से फायर किया गया था। अभियुक्त ज्ञान वीरेंद्र सिलवेस्टर के बारे में कोर्ट को बताया गया कि मसीही समाज की जमीन सेवइत गांव में है। अभियुक्त ने कई लोगों के साथ मिलकर धोखे से फर्जी दस्तावेज के जरिए उस जमीन को पीयूष भूटानी को बेच दिया जिसका अधिकारी अभियुक्त को नहीं था।

इसे भी नहीं मिली अग्रिम जमानत

नौकरी दिलाने का ठेका लेने के आरोपित अजय श्रीवास्तव पुत्र स्व। शिवपतराय निवासी राजरूपपुर की अग्रिम जमानत अर्जी जिला अपर जिला जज दिनेश चंद्र ने खारिज कर दिया है। आरोपित ने सीएमपी डिग्री कॉलेज के रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर डॉ। नीरजा शुक्ल को चयन कराने का ठेका 25 लाख रुपये में लिया था।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राज कुमार सिंह ने कोर्ट को पूरे केस की जानकारी दी। बताया कि पीडि़ता को झांसा देकर 18, 8000 रुपये धोखाधड़ी करके हड़प लिया और बराबर आश्वासन देता रहा कि चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह की कोठी पर गए थे काम हो जाएगा।

हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

PRAYAGRAJ: हत्यारोपित समर जीत सिंह उर्फ समर सिंह थाना बारा की जमानत अर्जी अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्र ने खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त सहयोगियों के साथ मिलकर चालाकी से विनम्र सिंह की हत्या की है, इसके पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

डकैती में भी नहीं मिली जमानत

इसी कोर्ट ने डकैती के आरोपित अशोक पटेल थाना मऊआइमा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने इंद्रपाल पटेल के घर में तीन अप्रैल 2019 को साथियों के साथ डकैती डाला था। घटना में महिलाओं को मारा पीटा और कमरे में बंद कर सोने व चांदी के पांच लाख रुपये तक के जेवरात और मोबाइल आदि उठा ले गए थे।

आतंकी वलीउल्लाह की सुनवाई टली

PRAYAGRAJ: फूलपुर थाना क्षेत्र के गांव खोजापुर में पकड़े गए आतंकी वली उल्लाह, उवैद उल्ला, उजेर आलम के मामले की सुनवाई अपर जिला जज मुकुल कुमार मिश्र की कोर्ट में होना था। मगर, अधिवक्ता के बीमार होने की अर्जी पेश होने के बाद कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि 10 अक्टूबर मुकर्रर कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कोर्ट को बताया कि घटना 18 अप्रैल 01 की है। अभियुक्तगण भारत सरकार के विरुद्ध जेहाद छेड़ने के आरोपी व देशद्रोही हैं। बचाव पक्ष मामले को लंबित रखने की प्रक्रिया अपना रहा है।